चंडीगढ़: हरियाणा के जिला नूंह मेवात के डिंगरहेड़ी के करीब 6 साल पुराने दोहरे रेप और हत्याकांड केस में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों में विनय, जयभगवान, हेमंत और आयन शामिल हैं. सभी दोषी बावरिया गैंग सदस्य रहे हैं. सीबीआई कोर्ट दोषियों की सजा पर 15 अप्रैल को फैसला सुना सकती है.
पंचकूला रेप और हत्याकांड में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से गांव डींगरहेड़ी के आसपास के रहने वाले 6 आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुकी है. जबकि एक आरोपी को कोर्ट भगोड़ा करार दे चुकी है. दरअसल मामला 2016 का है. जिला नूंह के गांव डिंगरहेडी में दोषियों ने 16 वर्षीय नाबालिग और 21 वर्षीय युवती का रेप किया गया था. इस दोहरे रेप के बाद आरोपियों ने बाहर सोए हुए रेप पीड़ितों के दो पारिवारिक सदस्यों की हत्या कर दी थी.
इससे पहले पीड़ित पक्ष मामले में सीबीआई की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था. जिसके चलते बचाव पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीएलपी डाली गई थी. इस पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. पीड़ित पक्ष की तरफ से केटीएस तुलसी और सलमान खुर्शीद के अलावा सुजैल अय्यूब बतौर वकील पेश हुए थे.
पहले मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन बाद में कोर्ट में आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इनमें से चार नूंह पुलिस ने पकड़े थे और चार आरोपी गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किए थे. पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने हत्या और गैंगरेप की कई घटनाओं को कबूला, जिसमें डिंगरहेडी घटना को भी बताया गया था. वकीलों ने सीबीआई पर भी दबाव में काम करने के आरोप लगाए थे.
गौरतलब है कि गत 24-25 अगस्त 2016 की रात जिला नूंह मेवात के डिंगरहेड़ी गांव में दो सगी बहनों का गैंगरेप, दो लोगों का मर्डर और चार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. वारदात के संबंध घटना पर खूब पंचायतें हुई. फिर पुलिस ने पड़ोसी गांव के चार लोगों संदीप, कर्मजीत, अमरजीत और राहुल को गिरफ्तार किया. इस पर काफी विरोध हुआ लेकिन पीड़िताओं ने चारों लोगों की पहचान की. इसके बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो मामले में और चार लोगों को आरोपी बनाया गया.