नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में शामिल 11 आरोपियों को आगजनी और चोरी के आरोप से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला 11 लोगों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 24 फरवरी, 2020 को गंगा विहार में एक संपत्ति में आगजनी और चोरी करने वाले दंगों के दौरान एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था.
न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों को सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं किया गया है. वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं. गोकलपुरी थाना पुलिस ने अंकित चौधरी उर्फ फौजी, सुमित उर्फ बादशाह, पप्पू, विजय, आशीष कुमार, सौरभ कौशिक, भूपेन्द्र, शक्ति सिंह, सचिन कुमार उर्फ रैंचो, राहुल और योगेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
अदालत ने कहा कि केवल दो पुलिस गवाहों सहायक उप-निरीक्षक जहांगीर और महेश ने आरोपियों की पहचान की थी, जबकि तीन अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया. इसमें कहा गया है कि जहांगीर की गवाही "बहुत ठोस" नहीं थी. क्योंकि दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने के बावजूद, वह चुप था और 10 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की.
अदालत ने पुलिस अधिकारी की गवाही पर गौर करते हुए कहा कि वह आरोपी व्यक्तियों के पते जानता था. दिल्ली पुलिस दंगों में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. शायद उसे इस मामले में दोषियों के रूप में आरोपी व्यक्तियों का नाम और पहचान बताई गई थी. इसलिए, आरोपी व्यक्तियों की पहचान के संबंध में उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने कहा कि महेश के बयान में भी विसंगतियां पाई गई, जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने घटना के 10 दिन बाद कुछ आरोपियों की पहचान के बारे में जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किया था, लेकिन आईओ ने उनका बयान दर्ज नहीं किया. यह उल्लेखनीय है कि इस तरह के दावे को आईओ की गवाही से कोई समर्थन नहीं मिलता है. बल्कि मुझे यह पूरी तरह से असंभव परिदृश्य लगता है कि एक आईओ घटना के दोषियों की तलाश करते समय दी गई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर देगा.
इसमें कहा गया है कि शुरू में आईओ के पास कोई सबूत नहीं था और उसने केवल 11 आरोपियों के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर सबसे प्रारंभिक आरोप पत्र (बाद में दो पूरक आरोपपत्र दायर किए गए) दायर किए. आपराधिक प्रक्रिया के अनुसार, प्रकटीकरण बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं. अपनी टिप्पणियों को जारी रखते हुए अदालत ने कहा, "उस स्थिति में, आईओ अभियोजन पक्ष के गवाह 6 (महेश) जैसे गवाह को पाकर खुश होता, जो उसे वर्तमान मामले में कम से कम दोषियों के रूप में कुछ व्यक्तियों के नाम बताता." अदालत ने कहा, ''घटना के दौरान आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने के संबंध में यह विश्वसनीय नहीं है. अभियोजन पक्ष ने घटना के कथित वीडियो को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया."