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HRTC के दो कर्मियों ने बस में बैठी लड़की से की छेड़छाड़, एक था ड्राइवर दूसरा था वर्कशॉप में मैकेनिक - Girl molestation case Shimla

Girl molestation case: शिमला में एक बस में बैठी लड़की से एचआरटीसी के दो कर्मियों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. डिटेल में पढ़ें खबर...

लड़की से छेड़छाड़
लड़की से छेड़छाड़ (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 5, 2024, 3:21 PM IST

शिमला: सुन्नी थाना क्षेत्र में सरकारी बस में सफर कर रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है. हिमाचल पथ परिवहन निगम के दो कर्मचारियों पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे हैं.

दोनों आरोपी सरकारी बस में छात्रा के साथ सफर कर रहे थे. छेड़खानी करने वाला एक आरोपित एचआरटीसी का चालक और दूसरा मैकेनिक है. पीड़िता एक निजी शिक्षण संस्थान की छात्रा है. पीड़िता की शिकायत पर सुन्नी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. 21 वर्षीय छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा "बुधवार की शाम वह अपने संस्थान से सुन्नी के लिए शिमला से करसोग जाने वाली एचआरटीसी बस में सवार हुई थी."

दोनों आरोपी बड़मन धार के पास इसी बस में चढ़े. पीड़िता के मुताबिक वह बस की आखिरी सीट पर बैठी थी, जहां कंडक्टर बैठता है. जब बस 18/2 नामक स्थान के पास पहुंची तो चमन प्रकाश आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया. आरोपी लड़की से उसका फोन नंबर और इंस्टा आईडी मांगने लगा.

पीड़िता ने पुलिस को बताया जब उसने मना किया तो आरोपी उससे छेड़खानी करने लगा. इसके बाद दूसरा आरोपी खेम राज भी आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया. खेम राज ने भी उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें की. उनकी हरकतों के बाद पीड़िता जोर-जोर से चिल्लाई और बस से उतरने के बाद सुन्नी पुलिस स्टेशन में पहुंची जहां दोनों आरोपियों की शिकायत करते हुए मामला दर्ज करवाया.

बता दें कि आरोपी खेम राज एचआरटीसी बस में चालक है. वह बस यात्री बनकर सफर कर रहा था. दूसरा आरोपी चमन प्रकाश एचआरटीसी की वर्कशॉप में मैकेनिक के पद पर कार्यरत है.

खेम राज मंडी जिला के करसोग और चमन प्रकाश शिमला के सुन्नी का निवासी है. दोनों आरोपी शादीशुदा हैं. दोनों आरोपियों पर अब निलंबन की तलवार लटक गई है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(2), 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें: आर्थिक संकट में फंसी सरकार चुन सकती है भांग की खेती से कमाई का रास्ता, सदन में आज प्रतिवेदन रखेंगे राजस्व मंत्री

शिमला: सुन्नी थाना क्षेत्र में सरकारी बस में सफर कर रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है. हिमाचल पथ परिवहन निगम के दो कर्मचारियों पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे हैं.

दोनों आरोपी सरकारी बस में छात्रा के साथ सफर कर रहे थे. छेड़खानी करने वाला एक आरोपित एचआरटीसी का चालक और दूसरा मैकेनिक है. पीड़िता एक निजी शिक्षण संस्थान की छात्रा है. पीड़िता की शिकायत पर सुन्नी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. 21 वर्षीय छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा "बुधवार की शाम वह अपने संस्थान से सुन्नी के लिए शिमला से करसोग जाने वाली एचआरटीसी बस में सवार हुई थी."

दोनों आरोपी बड़मन धार के पास इसी बस में चढ़े. पीड़िता के मुताबिक वह बस की आखिरी सीट पर बैठी थी, जहां कंडक्टर बैठता है. जब बस 18/2 नामक स्थान के पास पहुंची तो चमन प्रकाश आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया. आरोपी लड़की से उसका फोन नंबर और इंस्टा आईडी मांगने लगा.

पीड़िता ने पुलिस को बताया जब उसने मना किया तो आरोपी उससे छेड़खानी करने लगा. इसके बाद दूसरा आरोपी खेम राज भी आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया. खेम राज ने भी उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें की. उनकी हरकतों के बाद पीड़िता जोर-जोर से चिल्लाई और बस से उतरने के बाद सुन्नी पुलिस स्टेशन में पहुंची जहां दोनों आरोपियों की शिकायत करते हुए मामला दर्ज करवाया.

बता दें कि आरोपी खेम राज एचआरटीसी बस में चालक है. वह बस यात्री बनकर सफर कर रहा था. दूसरा आरोपी चमन प्रकाश एचआरटीसी की वर्कशॉप में मैकेनिक के पद पर कार्यरत है.

खेम राज मंडी जिला के करसोग और चमन प्रकाश शिमला के सुन्नी का निवासी है. दोनों आरोपी शादीशुदा हैं. दोनों आरोपियों पर अब निलंबन की तलवार लटक गई है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(2), 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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