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16 साल की नाबालिग से रेप, ट्रक में दिया घटना को अंजाम, पेट दर्द होने पर हुआ खुलासा

Rampur Rape News, 16 year old minor raped in Rampur: हिमाचल प्रदेश के रामपुर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

16 year old minor raped in Rampur
सांकेतिक तस्वीर.
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 22, 2024, 3:42 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने बिलासपुर के रहने वाले एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में अब नहीं जमा होंगे ऑनलाइन बिजली बिल, जानें कैसे करें भुगतान?

पेट में हुआ दर्द तो मां ने पूछा कारण

पुलिस के अनुसार, ''पीड़िता और उसकी मां पिछले कल रामपुर आई थी. इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है. इसे लेकर जब मां ने बेटी को पूछा तो पीड़िता ने बताया कि उसके चार पांच महीने से मासिक धर्म नहीं आ रहे.

ये भी पढ़ें- सिंगापुर के लिए 102 शिक्षकों को रवाना करेंगे CM सुक्खू, जानें क्यों अहम है ये विजिट?

पीड़िता ने बताया आरोपी ने ट्रक में किया दो बार रेप

पीड़िता के अनुसार ''बीते अगस्त महीने में विशाल नाम का लड़का रामपुर आया था और उससे मिला. इस दौरान उसने खोपरी और राचोली नामक स्थान पर अपने ट्रक में उससे दो बार दुष्कर्म किया. पीड़िता की उम्र लगभग 16 साल बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- निर्माणाधीन किरतपुर मनाली फोरलेन पर 'मौत का सफर', पहाड़ी से पत्थर गिरने से बना रहता हादसों का डर

क्या कहना है पुलिस का

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है. पीड़िता नाबालिग है और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है. जल्द आरोपी को भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा.

पॉक्सो एक्ट क्या है?

पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. ये कानून 2012 में लाया गया था. ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है. ये लॉ 18 साल से कम आयु के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है. इसका उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से प्रोटेक्ट करना है. इस लॉ के तहत 18 साल से कम आयु के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. पॉक्सो लॉ में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया.

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने बिलासपुर के रहने वाले एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पेट में हुआ दर्द तो मां ने पूछा कारण

पुलिस के अनुसार, ''पीड़िता और उसकी मां पिछले कल रामपुर आई थी. इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है. इसे लेकर जब मां ने बेटी को पूछा तो पीड़िता ने बताया कि उसके चार पांच महीने से मासिक धर्म नहीं आ रहे.

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पीड़िता ने बताया आरोपी ने ट्रक में किया दो बार रेप

पीड़िता के अनुसार ''बीते अगस्त महीने में विशाल नाम का लड़का रामपुर आया था और उससे मिला. इस दौरान उसने खोपरी और राचोली नामक स्थान पर अपने ट्रक में उससे दो बार दुष्कर्म किया. पीड़िता की उम्र लगभग 16 साल बताई जा रही है.

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क्या कहना है पुलिस का

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है. पीड़िता नाबालिग है और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है. जल्द आरोपी को भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा.

पॉक्सो एक्ट क्या है?

पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. ये कानून 2012 में लाया गया था. ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है. ये लॉ 18 साल से कम आयु के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है. इसका उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से प्रोटेक्ट करना है. इस लॉ के तहत 18 साल से कम आयु के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. पॉक्सो लॉ में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया.

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