चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने छोटे फ्लैट योजना के तहत 16 फ्लैटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. ये कदम उन आवंटियों के खिलाफ उठाया गया है. जिन्होंने नियमित रूप से 800 रुपये का मासिक लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया. सीएचबी ने छोटे फ्लैट योजना के तहत कुल 18,138 फ्लैट आवंटित किए हैं. जिनमें से 2,000 फ्लैट किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत शामिल हैं.
चंडीगढ़ में 16 फ्लैटों के लाइसेंस रद्द: इन फ्लैटों को मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर आवंटित किया गया है. इन्हें बेचा, किराये पर, स्थानांतरित या अन्य व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता. बोर्ड ने बताया कि आवंटियों को कई कारण बताओ नोटिस सह मांग नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अनुपालन नहीं किया. सीएचबी ने नोटिस, रेडियो घोषणाओं, मुनादी और अन्य तरीकों से आवंटियों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के व्यापक प्रयास किए.
डिफॉल्टरों पर 64 करोड़ रुपये बकाया: बोर्ड के मुताबिक समय-समय पर व्यक्तिगत सुनवाई की गई. बोर्ड के अनुसार, इन विलफुल डिफॉल्टरों पर 64 करोड़ रुपये बकाया है. बकाया राशि वाले आवंटियों की सूची चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है. लाइसेंसधारक www.chbonline.in पर दिए गए ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से या किसी भी संपर्क केंद्र या एचडीएफसी बैंक शाखा में आसानी से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं.
चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006 के क्लॉज 16(ए) (iii) के अनुसार, यदि लाइसेंस धारक निर्दिष्ट अवधि के लिए मांग की सूचना के बावजूद लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास छोटे फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है. इसी आधार पर इस महीने 16 छोटे फ्लैट रद्द किए गए हैं. सीएचबी सभी डिफाल्टरों को सलाह देता है कि वे अपना बकाया तुरंत चुका दें. ऐसा ना करने पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अन्य डिफॉल्टरों के छोटे फ्लैटों का आवंटन रद्द करने के लिए बाध्य होगा.