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10 नई फसलें MSP में शामिल, अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण, आबियाना टैक्स खत्म, जानिए हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसला - HARYANA CABINET DECISION

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 5, 2024, 9:08 PM IST

HARYANA CABINET DECISION: हरियाणा सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है. सरकार ने किसानों, अग्निवीरों को लेकर बड़े ऐलान किए. आइये आपको बताते हैं कि कैबिनेट में किन प्रमुख मुद्दों को मंजूरी दी गई.

HARYANA CABINET DECISION
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Photo- ETV Bharat)

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की अहम सोमवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई. जिसमें से 20 एजेंडों को बैठक में स्वीकृति दी गई, जिसमें किसानों को लेकर कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा और अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण को मंजूरी देना शामिल है.

10 नई फसलें एमएसपी में शामिल

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे. उनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट ने 10 और फसलों को MSP पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इन फसलों में रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग,नाइजरसीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की फसल को एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी गई.

सीएम ने कहा कि हरियाणा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रदेश बन गया है. हरियाणा में पहले भावांतर भरपाई योजना के तहत 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदती थी. इसके साथ ही सीएम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी किसानों के नाम पर सियासत करने को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों को भी एक दो फसलें तो एमएसपी पर खरीद लेनी चाहिए.

अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी पड़ा फैसला किया है. कुछ दिन पहले सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के ऐलान को भी सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई.

आबियाना टैक्स खत्म करने को मंजूरी

कैबिनेट ने इसके साथ ही किसानों को राहट देते हुए कैबिनेट ने राज्य में आबियाना (पानीं पर सिंचाई विभाग द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स) को खत्म करने की मंजूरी भी दी गई. जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 से किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा. आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपये भी माफ कर दिया गया है. सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को एक अप्रैल को मामले में दिए गये नोटिस वापस ले लिए गए हैं. अगर किसी ने ये चुका दिया है तो उसे वापस किया जायेगा.

पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स पोस्ट फेक्टो (बाद में की गई किसी चीज़ से) स्वीकृति दे दी गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बीसी (बी) वर्ग को अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया है. इसके साथ ही 14 शहीदों के आश्रितों को भी नौकरी देने को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट की बैठक में हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं.

कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में होगी आसानी. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है.

कच्चे कर्मचारियों पर नहीं हुआ फैसला

बड़ी बात यह है कि कच्चे कर्मकारियों को पक्का करने को लेकर कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि सीएम ने कहा कि इसको लेकर बनाई गई कमेटी इसका अध्ययन कर रही है. जिसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी. मानसून सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर भी सीएम उससे बचते नजर आए. मॉनसून सत्र पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

ये भी पढ़ें- हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर, जींद के इन दो गांवों की तहसील बदली
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, चुनावी साल में इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की अहम सोमवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई. जिसमें से 20 एजेंडों को बैठक में स्वीकृति दी गई, जिसमें किसानों को लेकर कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा और अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण को मंजूरी देना शामिल है.

10 नई फसलें एमएसपी में शामिल

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे. उनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट ने 10 और फसलों को MSP पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इन फसलों में रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग,नाइजरसीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की फसल को एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी गई.

सीएम ने कहा कि हरियाणा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रदेश बन गया है. हरियाणा में पहले भावांतर भरपाई योजना के तहत 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदती थी. इसके साथ ही सीएम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी किसानों के नाम पर सियासत करने को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों को भी एक दो फसलें तो एमएसपी पर खरीद लेनी चाहिए.

अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी पड़ा फैसला किया है. कुछ दिन पहले सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के ऐलान को भी सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई.

आबियाना टैक्स खत्म करने को मंजूरी

कैबिनेट ने इसके साथ ही किसानों को राहट देते हुए कैबिनेट ने राज्य में आबियाना (पानीं पर सिंचाई विभाग द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स) को खत्म करने की मंजूरी भी दी गई. जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 से किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा. आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपये भी माफ कर दिया गया है. सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को एक अप्रैल को मामले में दिए गये नोटिस वापस ले लिए गए हैं. अगर किसी ने ये चुका दिया है तो उसे वापस किया जायेगा.

पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स पोस्ट फेक्टो (बाद में की गई किसी चीज़ से) स्वीकृति दे दी गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बीसी (बी) वर्ग को अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए दिए जाने वाले आरक्षण की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया है. इसके साथ ही 14 शहीदों के आश्रितों को भी नौकरी देने को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट की बैठक में हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं.

कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में होगी आसानी. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है.

कच्चे कर्मचारियों पर नहीं हुआ फैसला

बड़ी बात यह है कि कच्चे कर्मकारियों को पक्का करने को लेकर कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि सीएम ने कहा कि इसको लेकर बनाई गई कमेटी इसका अध्ययन कर रही है. जिसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी. मानसून सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर भी सीएम उससे बचते नजर आए. मॉनसून सत्र पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

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