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नए साल के पहले दिन से इस देश में बुर्का पहनने पर रोक, कानून तोड़ने पर भरने होंगे 96 हजार रुपये - SWITZERLAND BAN TO WEAR BURQA

बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और बुलगारिया के बाद स्विट्जरलैंड ने भी पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है.

Switzerland Ban Hijab
स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर रोक (सांकेतिक तस्वीर ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 1, 2025, 1:05 PM IST

बर्न: स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन लागू हो गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक (96 हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

इस संबंध में स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल ने घोषणा की कि प्रतिबंध की शुरुआत की तारीख तय कर दी गई है और उल्लंघन करने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बता दें कि स्विट्जरलैंड ने 2021 में हिजाब पर बैन लगाने के लिए के जनमत संग्रह था. मुस्लिम संगठनों ने इसकी आलोचना की थी.

इस कानून के लागू होने के साथ ही स्विट्जरलैंड 7वां ऐसा यूरोपीय देश बन गया, जिसने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया. इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और बुलगारिया में भी इसी तरह के कानून बनाए गए थे.

अपवाद क्या हैं?
रॉयटर्स के अनुसार स्विस सरकार ने स्पष्ट किया कि हवाई जहाजों या राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसरों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अतिरिक्त पूजा स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों पर भी चेहरा ढकने की अनुमति होगी. सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्यों, पारंपरिक रीति-रिवाजों या मौसम की स्थिति के कारण चेहरा ढकने की इजाजत होगी.

अभिव्यक्ति और असेंबली की स्वतंत्रता से संबंधित पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी चेहरा ढकने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते जिम्मेदार प्राधिकारी पूर्व अनुमति दे और सार्वजनिक व्यवस्था बरकरार रहे. इसके अलावा आर्टिशियन और एंटरटेनमेंट के साथ-साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए भी सर ढकने की अनुमति दी जाएगी.

स्विस पीपुल्स पार्टी ने कानून पर जोर दिया
पिछले साल सितंबर में स्विटजरलैंड की संसद के निचले सदन ने कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्के जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था. नेशनल काउंसिल ने 151-29 मतों से कानून को इसे मंजूरी दे दी. इसके बाद दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने सेंटरिस्ट और ग्रीन्स की आपत्तियों के बावजूद इसके लिए कानून बनाने पर जोर दिया.

जनमत संग्रह के बाद बना कानून
यह निर्णय 2021 के राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद आया है, जिसमें स्विस वोटर्स ने चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध को मंजूरी दी थी, जिसमें नकाब, बुर्का, प्रदर्शनकारियों द्वारा अक्सर पहने जाने वाले स्की मास्क और बंदना शामिल हैं. निचले सदन के मत ने फेडरल कानून में प्रतिबंध को शामिल किया और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए 1,000 फ्रैंक तक का जुर्माना निर्धारित किया. उल्लेखनीय है कि स्विटजरलैंड के दक्षिण में टिसिनो और उत्तर में सेंट गैलन कैंटन पहले से ही इस तरह के प्रतिबंध लागू कर रहे हैं.

स्विटजरलैंड में संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 100,000 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है, जबकि 50,000 हस्ताक्षर संसदीय कानूनों पर जनमत संग्रह को प्रेरित कर सकते हैं. एक बार जनमत संग्रह शुरू हो जाने के बाद इस पर वोटिंग होती है. हाल के जनमत संग्रह के मुद्दों में नए लड़ाकू जेट खरीदना और चेहरे को ढंकने पर बुर्का प्रतिबंध शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को किबुत्ज नीर ओज हमले के नेता हमास कमांडर अब्द अल-हादी सबा के मारे जाने की पुष्टि की

बर्न: स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन लागू हो गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक (96 हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

इस संबंध में स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल ने घोषणा की कि प्रतिबंध की शुरुआत की तारीख तय कर दी गई है और उल्लंघन करने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बता दें कि स्विट्जरलैंड ने 2021 में हिजाब पर बैन लगाने के लिए के जनमत संग्रह था. मुस्लिम संगठनों ने इसकी आलोचना की थी.

इस कानून के लागू होने के साथ ही स्विट्जरलैंड 7वां ऐसा यूरोपीय देश बन गया, जिसने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया. इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और बुलगारिया में भी इसी तरह के कानून बनाए गए थे.

अपवाद क्या हैं?
रॉयटर्स के अनुसार स्विस सरकार ने स्पष्ट किया कि हवाई जहाजों या राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसरों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अतिरिक्त पूजा स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों पर भी चेहरा ढकने की अनुमति होगी. सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्यों, पारंपरिक रीति-रिवाजों या मौसम की स्थिति के कारण चेहरा ढकने की इजाजत होगी.

अभिव्यक्ति और असेंबली की स्वतंत्रता से संबंधित पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी चेहरा ढकने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते जिम्मेदार प्राधिकारी पूर्व अनुमति दे और सार्वजनिक व्यवस्था बरकरार रहे. इसके अलावा आर्टिशियन और एंटरटेनमेंट के साथ-साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए भी सर ढकने की अनुमति दी जाएगी.

स्विस पीपुल्स पार्टी ने कानून पर जोर दिया
पिछले साल सितंबर में स्विटजरलैंड की संसद के निचले सदन ने कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्के जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था. नेशनल काउंसिल ने 151-29 मतों से कानून को इसे मंजूरी दे दी. इसके बाद दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने सेंटरिस्ट और ग्रीन्स की आपत्तियों के बावजूद इसके लिए कानून बनाने पर जोर दिया.

जनमत संग्रह के बाद बना कानून
यह निर्णय 2021 के राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद आया है, जिसमें स्विस वोटर्स ने चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध को मंजूरी दी थी, जिसमें नकाब, बुर्का, प्रदर्शनकारियों द्वारा अक्सर पहने जाने वाले स्की मास्क और बंदना शामिल हैं. निचले सदन के मत ने फेडरल कानून में प्रतिबंध को शामिल किया और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए 1,000 फ्रैंक तक का जुर्माना निर्धारित किया. उल्लेखनीय है कि स्विटजरलैंड के दक्षिण में टिसिनो और उत्तर में सेंट गैलन कैंटन पहले से ही इस तरह के प्रतिबंध लागू कर रहे हैं.

स्विटजरलैंड में संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 100,000 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है, जबकि 50,000 हस्ताक्षर संसदीय कानूनों पर जनमत संग्रह को प्रेरित कर सकते हैं. एक बार जनमत संग्रह शुरू हो जाने के बाद इस पर वोटिंग होती है. हाल के जनमत संग्रह के मुद्दों में नए लड़ाकू जेट खरीदना और चेहरे को ढंकने पर बुर्का प्रतिबंध शामिल हैं.

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