इस्लामाबाद : पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने 19 करोड़ पौंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को बुधवार को जमानत दे दी. बता दें कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर रियल एस्टेट के एक बड़े व्यक्ति से रिश्वत के रूप में अरबों रुपये की जमीन लेने का आरोप है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला रिजर्व रख लिया था. कोर्ट ने बुधवार को खान से जमानत के लिए 10 लाख का मुचलका दाखिल करने के लिए कहा. हालांकि कोर्ट के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की अदियाला जेल से रिहाई होने या न होने पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गोपनीय दस्तावेज और इद्दत मामलों में उनकी सजा को फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य लोगों के खिलाफ जांच प्रारंभ की थी. यह मामला अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर नहर भूमि के कथित अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है. इसकी वजह से सरकारी खजाने को 19 करोड़ पौंड (करीब 50 अरब रुपये) का नुकसान हुआ. अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से हटने के बाद से इमरान खान को सिफर (गुप्त राजनयिक संचार) मामले सहित कम से कम चार मामलों में दोषी ठहराया गया है.
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