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क्या है काले हिरण के शिकार का मामला, जिससे आज भी है सलमान खान को जान का खतरा - Salman Khan blackbuck poaching case

Salman Khan Blackbuck Poaching Case: 1998 में काले हिरण के शिकार का मामला काफी सुर्खियों में छाया हुआ था. यहां पढ़ें उस हाई-प्रोफाइल मामले की टाइमलाइन जिसने जिसने बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को 20 सालों से अधिक समय तक खबरों में बनाए रखा है और आज भी इसी वजह से उनकी जान को खतरा है...

Salman Khan blackbuck Poaching Case
(फाइल फोटो- आईएएनएस)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 14, 2024, 10:05 AM IST

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए आज (14 अप्रैल) का दिन काफी रहा. रविवार की सुबह-सुबह सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग की गई. इस मामले में पुलिस ने कहा कि आज सुबह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलियों की आवाज सुनी गई. आज, 14 अप्रैल सुबह 5 बजे, मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने बांद्रा में 'दबंग' स्टार के घर के बाहर हवा में कई राउंड फायरिंग की और घटनास्थल से भाग गया. फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है और फायरिंग करने वाले अज्ञात लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

पिछले साल न्यूज एजेंसी ने कहा था कि सलमान खान उन 10 मुख्य लक्ष्यों की सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खत्म करने का प्लान किया है. 1998 काले हिरण वाले मामले का हवाला देते हुए गैंगस्टर बिश्नोई ने सलमान को जान से मारे की बात कही.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 1998 काले हिरण मामले ने सलमान खान को 20 साल से अधिक समय तक सुर्खियों में बनाए रखा. यहां पढ़ें 1998 काले हिरण मामले की टाइमलाइन...

16 सितंबर 1998 : सलमान खान पर जोधपुर के पास मथानिया के बावड़ में चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगाया गया. इस दौरान फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को दो काले हिरणों का शिकार करते देखा गया.

28 सितंबर 1998 : फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान पर घोड़ा फार्म में एक और चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगाया गया.

2 अक्टूबर 1998 : बिश्नोई समुदाय के लोगों ने जानवरों की हत्या के मामले में सलमान खान और 'हम साथ साथ हैं' के को-स्टार्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

12 अक्टूबर 1998 : लुप्तप्राय जानवरों के शिकार के मामले में सलमान खान को गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.

10 अप्रैल, 2006 : एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया. उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई.

24 अगस्त 2007 : जोधपुर कोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सलमान खान की अपील खारिज कर दी. अदालत ने निचली अदालत की ओर से उन्हें सुनाई गई पांच साल की जेल की सजा को बरकरार रखा.

31 अगस्त, 2007 : राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी गई सजा को निलंबित कर दिया. उस दौरान सलमान खान को बिना औपचारिक अनुमति के विदेश न जाने का आदेश दिया गया था. सजा निलंबित होने से पहले वे जोधपुर सेंट्रल जेल में एक सप्ताह तक रहे थे. हाई कोर्ट उनकी अपील के बाद शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप भी हटा दिए.

24 जुलाई, 2012 : राजस्थान हाई कोर्ट की एक पीठ ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को अंतिम रूप दिया, जिससे उनके लिए ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है.

दिसंबर 2012 : हाई कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों को संशोधित किया, जो उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 का आरोप लगाया गया था.

13 नवंबर, 2013 : राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी, जिससे उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए यूके का वीजा मिल सके. आरोपों के चलते अगस्त 2013 में उन्हें यूके का वीजा देने से इनकार कर दिया गया था.

9 जुलाई 2014 : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका पर सलमान को नोटिस जारी किया. राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के पहले के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था.

25 जुलाई, 2016 : सलमान खान को 1998 के जोधपुर काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जो जानवर मृत पाए गए थे, उन्हें सलमान खान की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई थी.

19 अक्टूबर, 2016 : राजस्थान सरकार ने 1998 में हुए दो मामलों में सलमान खान को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. राज्य सरकार ने कहा कि सलमान खान को शिकार के दो मामलों में वापस जेल जाना चाहिए.

11 नवंबर, 2016 : सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार द्वारा दायर याचिका पर तेजी से सुनवाई करने पर सहमत हुआ.

15 फरवरी 2017 : सलमान खान के वकील ने कोर्ट के सामने सबूत पेश करने से इनकार कर दिया. 27 जनवरी, 2017 को बयान दर्ज करते समय सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताया था और अपने बचाव में सबूत पेश करने में रुचि व्यक्त की थी. हालांकि, उनके वकील ने कहा कि फाइल की विस्तृत जांच के बाद, उन्होंने फैसला किया कि बचाव में कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए सभी सबूत पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं. इसके बाद सुनवाई 1 मार्च से शुरू होने वाली थी.

जुलाई 2017 : सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए. जहां उन्हें आर्म्स एक्ट मामले से संबंधित जमानत बांड के सत्यापन के लिए अदालत में उपस्थित होना था, वह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए.

28 मार्च, 2018 : ट्रायल कोर्ट में मामले की अंतिम बहस पूरी हो गई, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

4 अप्रैल, 2018 : सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी के साथ जोधपुर पहुंचे.

5 अप्रैल, 2018 : सलमान खान को पांच साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि बाकी कलाकार रिहा हो गए.

6 अप्रैल, 2018 : जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह 7 अप्रैल को इसकी घोषणा करेगी.

7 अप्रैल, 2018 : काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जमानत मिल गई.

फरवरी 2021 : राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट के संबंध में फर्जी हलफनामा दाखिल किया है.

11 फरवरी, 2021 : जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने आर्म्स एक्ट मामले में 'झूठा' हलफनामा पेश करने के लिए सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी.

21 मार्च, 2022 : राजस्थान हाई कोर्ट ने 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला और सत्र अदालत से दो याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अनुमति दी, जिसमें सलमान खान आरोपी हैं. इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट में पहले से लंबित याचिका के साथ होगी. सलमान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इन दोनों याचिकाओं को उसके पास ट्रांसफर करने की मांग की थी ताकि तीनों मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर हो सके.

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मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए आज (14 अप्रैल) का दिन काफी रहा. रविवार की सुबह-सुबह सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग की गई. इस मामले में पुलिस ने कहा कि आज सुबह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलियों की आवाज सुनी गई. आज, 14 अप्रैल सुबह 5 बजे, मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने बांद्रा में 'दबंग' स्टार के घर के बाहर हवा में कई राउंड फायरिंग की और घटनास्थल से भाग गया. फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है और फायरिंग करने वाले अज्ञात लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

पिछले साल न्यूज एजेंसी ने कहा था कि सलमान खान उन 10 मुख्य लक्ष्यों की सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खत्म करने का प्लान किया है. 1998 काले हिरण वाले मामले का हवाला देते हुए गैंगस्टर बिश्नोई ने सलमान को जान से मारे की बात कही.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 1998 काले हिरण मामले ने सलमान खान को 20 साल से अधिक समय तक सुर्खियों में बनाए रखा. यहां पढ़ें 1998 काले हिरण मामले की टाइमलाइन...

16 सितंबर 1998 : सलमान खान पर जोधपुर के पास मथानिया के बावड़ में चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगाया गया. इस दौरान फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को दो काले हिरणों का शिकार करते देखा गया.

28 सितंबर 1998 : फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान पर घोड़ा फार्म में एक और चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगाया गया.

2 अक्टूबर 1998 : बिश्नोई समुदाय के लोगों ने जानवरों की हत्या के मामले में सलमान खान और 'हम साथ साथ हैं' के को-स्टार्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

12 अक्टूबर 1998 : लुप्तप्राय जानवरों के शिकार के मामले में सलमान खान को गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.

10 अप्रैल, 2006 : एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया. उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई.

24 अगस्त 2007 : जोधपुर कोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सलमान खान की अपील खारिज कर दी. अदालत ने निचली अदालत की ओर से उन्हें सुनाई गई पांच साल की जेल की सजा को बरकरार रखा.

31 अगस्त, 2007 : राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी गई सजा को निलंबित कर दिया. उस दौरान सलमान खान को बिना औपचारिक अनुमति के विदेश न जाने का आदेश दिया गया था. सजा निलंबित होने से पहले वे जोधपुर सेंट्रल जेल में एक सप्ताह तक रहे थे. हाई कोर्ट उनकी अपील के बाद शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप भी हटा दिए.

24 जुलाई, 2012 : राजस्थान हाई कोर्ट की एक पीठ ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को अंतिम रूप दिया, जिससे उनके लिए ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है.

दिसंबर 2012 : हाई कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों को संशोधित किया, जो उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 का आरोप लगाया गया था.

13 नवंबर, 2013 : राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी, जिससे उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए यूके का वीजा मिल सके. आरोपों के चलते अगस्त 2013 में उन्हें यूके का वीजा देने से इनकार कर दिया गया था.

9 जुलाई 2014 : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका पर सलमान को नोटिस जारी किया. राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के पहले के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था.

25 जुलाई, 2016 : सलमान खान को 1998 के जोधपुर काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जो जानवर मृत पाए गए थे, उन्हें सलमान खान की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई थी.

19 अक्टूबर, 2016 : राजस्थान सरकार ने 1998 में हुए दो मामलों में सलमान खान को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. राज्य सरकार ने कहा कि सलमान खान को शिकार के दो मामलों में वापस जेल जाना चाहिए.

11 नवंबर, 2016 : सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार द्वारा दायर याचिका पर तेजी से सुनवाई करने पर सहमत हुआ.

15 फरवरी 2017 : सलमान खान के वकील ने कोर्ट के सामने सबूत पेश करने से इनकार कर दिया. 27 जनवरी, 2017 को बयान दर्ज करते समय सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताया था और अपने बचाव में सबूत पेश करने में रुचि व्यक्त की थी. हालांकि, उनके वकील ने कहा कि फाइल की विस्तृत जांच के बाद, उन्होंने फैसला किया कि बचाव में कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए सभी सबूत पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं. इसके बाद सुनवाई 1 मार्च से शुरू होने वाली थी.

जुलाई 2017 : सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए. जहां उन्हें आर्म्स एक्ट मामले से संबंधित जमानत बांड के सत्यापन के लिए अदालत में उपस्थित होना था, वह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए.

28 मार्च, 2018 : ट्रायल कोर्ट में मामले की अंतिम बहस पूरी हो गई, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

4 अप्रैल, 2018 : सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी के साथ जोधपुर पहुंचे.

5 अप्रैल, 2018 : सलमान खान को पांच साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि बाकी कलाकार रिहा हो गए.

6 अप्रैल, 2018 : जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह 7 अप्रैल को इसकी घोषणा करेगी.

7 अप्रैल, 2018 : काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जमानत मिल गई.

फरवरी 2021 : राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट के संबंध में फर्जी हलफनामा दाखिल किया है.

11 फरवरी, 2021 : जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने आर्म्स एक्ट मामले में 'झूठा' हलफनामा पेश करने के लिए सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी.

21 मार्च, 2022 : राजस्थान हाई कोर्ट ने 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला और सत्र अदालत से दो याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अनुमति दी, जिसमें सलमान खान आरोपी हैं. इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट में पहले से लंबित याचिका के साथ होगी. सलमान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इन दोनों याचिकाओं को उसके पास ट्रांसफर करने की मांग की थी ताकि तीनों मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर हो सके.

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