ETV Bharat / entertainment

याचिका से सलमान खान का नाम हटाएं, हथियार सप्लायर अनुज थापन की मौत की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश - Salman Khan House Firing Case - SALMAN KHAN HOUSE FIRING CASE

Salman Khan House Firing Case : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में कस्टडी में सुसाइड करने वाले हथियार सप्लायर अनुज थापन की मौत की जांच वाली याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया है. जानिए क्यों?

Salman Khan House Firing Case
सलमान खान हाउस फायरिंग केस (IMAGE - IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 11, 2024, 9:57 AM IST

मुंबई : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा स्टैंड लिया है. सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में एक आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी. वहीं, घरवालों ने इसकी जांच के लिए याचिका दायर की थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अनुज थापन की मौत की जांच वाली याचिका में से सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि हाल ही में अनुज थापन की मौत की जांच वाली याचिका उनकी मां रीटा देवी ने दायर की थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी. याचिका में सलमान खान को प्रतिवादी बनाया गया है. इस याचिका में इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है. गौरतलब है कि अनुज ने बीती 1 मई को मुंबई पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली थी. वहीं, याचिका में इस सुसाइड को मर्डर बताया गया है, जिसका मुंबई पुलिस ने खंडन किया है.

बता दें, अनुज थापन पर आरोप था कि सलमान खान के घर हुई फायरिंग के हथियार उसने ही विक्की गुप्ता और सागर पाल (फायरिंग करने वाले आरोपी) को सप्लाई किए थे. वहीं, सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती ढेरे की बेंच ने कहा का याचिका में सलमान के खिलाफ कुछ नहीं है और उनका नाम इस याचिका से तुरंत हटाया जाए. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस अहम और इसकी जांच में पीछे नहीं रहेंगे. सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की.

ये भी पढ़ें :

सलमान खान फायरिंग केस: क्राइम ब्रांच ने तापी नदी से बरामद किए 2 पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस - Salman Khan Firing Case

'वो ऐसा नहीं था जो आत्महत्या कर ले', सलमान खान फायरिंग मामले में आरोपी अनुज थापन के परिवार ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप - Salman Khan house firing


मुंबई : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा स्टैंड लिया है. सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में एक आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी. वहीं, घरवालों ने इसकी जांच के लिए याचिका दायर की थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अनुज थापन की मौत की जांच वाली याचिका में से सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि हाल ही में अनुज थापन की मौत की जांच वाली याचिका उनकी मां रीटा देवी ने दायर की थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी. याचिका में सलमान खान को प्रतिवादी बनाया गया है. इस याचिका में इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है. गौरतलब है कि अनुज ने बीती 1 मई को मुंबई पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली थी. वहीं, याचिका में इस सुसाइड को मर्डर बताया गया है, जिसका मुंबई पुलिस ने खंडन किया है.

बता दें, अनुज थापन पर आरोप था कि सलमान खान के घर हुई फायरिंग के हथियार उसने ही विक्की गुप्ता और सागर पाल (फायरिंग करने वाले आरोपी) को सप्लाई किए थे. वहीं, सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती ढेरे की बेंच ने कहा का याचिका में सलमान के खिलाफ कुछ नहीं है और उनका नाम इस याचिका से तुरंत हटाया जाए. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस अहम और इसकी जांच में पीछे नहीं रहेंगे. सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की.

ये भी पढ़ें :

सलमान खान फायरिंग केस: क्राइम ब्रांच ने तापी नदी से बरामद किए 2 पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस - Salman Khan Firing Case

'वो ऐसा नहीं था जो आत्महत्या कर ले', सलमान खान फायरिंग मामले में आरोपी अनुज थापन के परिवार ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप - Salman Khan house firing


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.