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कोरियोग्राफर जानी मास्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड कैंसल, मंत्रालय ने जारी किया बयान - Jani Master National Award Suspend

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोरियोग्राफर जानी मास्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड रद्द कर दिया है. इस बारे में मंत्रालय ने बयान जारी किया है.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : 2 hours ago

Choreographer Jani Master
कोरियोग्राफर जानी मास्ट (IANS)

हैदराबाद: कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा उर्फ जानी मास्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड रद्द कर दिया गया है. जानी मास्टर को 9 सितंबर को गोवा में पोक्सो अधिनियम से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेल ने 4 अक्टूबर को एक बयान जारी किया है. डिप्टी डायरेक्टर इंद्राणी बोस के साइन किए गए बयान में कहा गया है, 'नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेल की ओर से 21.8.24 और उसके बाद 12.9.24 को साल 2022 के नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फंक्शन में भाग लेने के लिए शेख जानी बाशा को POCSO अधिनियम के तहत अपराध के आरोप सामने आने से पहले ही पत्र भेजा गया था. आरोप और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कम्पेटेंट ऑथरिटी ने शेख जानी बाशा को फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए साल 2022 के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवॉर्ड को अगले आदेश तक सस्पेंड करने का फैसला लिया है. साथ ही 8 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फंक्शन के लिए शेख जानी बाशा को दिया गया निमंत्रण वापस लिया जाता है'.

अवॉर्ड के लिए जानी मास्टर को मिली थी जमानत
जानी मास्टर को नेशनल फिल्म अवॉर्ड फंक्शन में भाग लेने के लिए 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जहां उन्हें धनुष और नित्या मेनन की फिल्म थिरुचित्रम्बलम के गीत मेघम करुक्काथा पर उनके काम के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता. हालांकि, जानी की अस्थायी जमानत पर फैसले के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है.

पिछले महीने एक महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में उन्हें गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उन्हें दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने 25 सितंबर को उन्हें चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई में काम के दौरान उसका यौन शोषण किया और यौन उत्पीड़न जारी रखा. इतना ही नहीं जानी ने महिला को किसी को न बताने की धमकी दी थी. साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की. जानी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे. कोरियोग्राफर पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले के तहत आरोप हैं.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेल ने 4 अक्टूबर को एक बयान जारी किया है. डिप्टी डायरेक्टर इंद्राणी बोस के साइन किए गए बयान में कहा गया है, 'नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेल की ओर से 21.8.24 और उसके बाद 12.9.24 को साल 2022 के नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फंक्शन में भाग लेने के लिए शेख जानी बाशा को POCSO अधिनियम के तहत अपराध के आरोप सामने आने से पहले ही पत्र भेजा गया था. आरोप और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कम्पेटेंट ऑथरिटी ने शेख जानी बाशा को फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए साल 2022 के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवॉर्ड को अगले आदेश तक सस्पेंड करने का फैसला लिया है. साथ ही 8 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स फंक्शन के लिए शेख जानी बाशा को दिया गया निमंत्रण वापस लिया जाता है'.

अवॉर्ड के लिए जानी मास्टर को मिली थी जमानत
जानी मास्टर को नेशनल फिल्म अवॉर्ड फंक्शन में भाग लेने के लिए 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जहां उन्हें धनुष और नित्या मेनन की फिल्म थिरुचित्रम्बलम के गीत मेघम करुक्काथा पर उनके काम के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता. हालांकि, जानी की अस्थायी जमानत पर फैसले के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है.

पिछले महीने एक महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में उन्हें गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उन्हें दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने 25 सितंबर को उन्हें चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई में काम के दौरान उसका यौन शोषण किया और यौन उत्पीड़न जारी रखा. इतना ही नहीं जानी ने महिला को किसी को न बताने की धमकी दी थी. साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की. जानी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे. कोरियोग्राफर पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले के तहत आरोप हैं.

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