मुंबई: फिल्में अब नए नियम के तहत रिलीज होगीं. जी हां, भारत सरकार ने नए सिनेमैटोग्राफ नियम जारी किया है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव फिल्म की सर्टिफिकेशन समेत महिलाओं की भागीदारी को लेकर किए गए है.
सरकार ने बीते शुक्रवार को नए सिनेमैटोग्राफ नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें फिल्म सर्टिफिकेशन के प्रॉसेस में बदलाव लाने के उद्देश्य से नियमों के पहले सेट में बदलाव किए गए. सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, 2024 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने पूरी एप्लिकेशन प्रॉसेस को ऑनलाइन कर दिया है. बता दें कि सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, 2024 ने सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, 1983 का स्थान पर लाया गया है.
लगभग 40 साल के बाद पिछले साल सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन किया था. शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमें महिलाओं के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है. नए नियम के मुताबिक, अब बोर्ड की एक तिहाई सदस्य महिलाएं होगी. पेरेंटल गाइडेंस सर्टिफिकेट को तीन एज स्लॉट में सब-कैटेगरी किया जाएगा. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, 'सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और समसामयिक बनाने के लिए नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है.'
पहले फिल्मों को लेकर तीन कैटेगरी यू, 'यूए' और 'ए' थी. 'यू' केटेगरी में उन फिल्मों को शामिल किया जाता है, जो फैमिली फ्रेंडली होती है. वहीं, 'यूए' केटेगरी वाली फिल्मों को हर आयु के लोग देख सकते हैं. जबकि ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं.