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कंगना रनौत को कोर्ट से झटका! जावेद अख्तर से जुड़े मानहानि केस की याचिका खारिज

HC Rejects Kangana Ranaut Plea : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की जावेद अख्तर से जुड़े मानहानि केस को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. मामले को लेकर कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए थे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 2, 2024, 6:02 PM IST

मुंबई: कंगना रनौत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जी हां! जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 'धाकड़' एक्ट्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गीतकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग की थी. जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल ने 2020 में जावेद द्वारा दायर मानहानि मामले में कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस स्तर पर याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती. कंगना ने मामले को क्रॉस-शिकायत के साथ जोड़ने की भी मांग की थी. वहीं, जावेद अख्तर की शिकायत पहले दर्ज की गई थी. इससे पहले याचिकाकर्ता कंगना रनौत की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं.

आगे बता दें कि दाखिल याचिका में कंगना ने कहा था कि दोनों मामले साल 2016 में एक बैठक में हुई थी और इसलिए उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए. मामले को लेकर जावेद अख्तर ने साल 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. डिटेल में बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने ऋतिक रोशन के साथ उनके अफेयर और लड़ाई को लेकर उन्हें अपने घर बुलाया था और धमकी देने का आरोप लगाया था. इसके बाद कंगना ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के लिए जावेद अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज की थी.

यह भी पढ़ें: पूनम पांडे के निधन पर सेलेब्स हुए शॉक्ड, कंगना रनौत से करण कुंद्रा समेत इन स्टार्स ने व्यक्त किया शोक

मुंबई: कंगना रनौत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जी हां! जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 'धाकड़' एक्ट्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गीतकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग की थी. जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल ने 2020 में जावेद द्वारा दायर मानहानि मामले में कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस स्तर पर याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती. कंगना ने मामले को क्रॉस-शिकायत के साथ जोड़ने की भी मांग की थी. वहीं, जावेद अख्तर की शिकायत पहले दर्ज की गई थी. इससे पहले याचिकाकर्ता कंगना रनौत की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं.

आगे बता दें कि दाखिल याचिका में कंगना ने कहा था कि दोनों मामले साल 2016 में एक बैठक में हुई थी और इसलिए उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए. मामले को लेकर जावेद अख्तर ने साल 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. डिटेल में बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने ऋतिक रोशन के साथ उनके अफेयर और लड़ाई को लेकर उन्हें अपने घर बुलाया था और धमकी देने का आरोप लगाया था. इसके बाद कंगना ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के लिए जावेद अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज की थी.

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