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छोटी बचत योजनाओं में करना चाहते हैं निवेश, ये डॉक्यूमेंट है जरुरी - Small Savings Schemes - SMALL SAVINGS SCHEMES

Small Savings Schemes- अगर आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसएम), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) आदि में नया खाता खोलने की योजना बना रहे हैं, तो अपना आधार नंबर जमा करना आवश्यक है. पढ़ें पूरी खबर...

Small Savings Schemes
छोटी बचत योजना
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 19, 2024, 7:04 AM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें छोटे बचत खाते खोलने के इच्छुक नागरिकों के लिए नए नियम पेश किए गए. सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसएम), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) आदि जैसी योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों को अब पहचान प्रमाण के रूप में उनका आधार नंबर देना आवश्यक है.

अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो वे आधार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी बचत योजना के लिए नया खाता खोलने के लिए नामांकन के आवेदन के प्रमाण को प्रमाण के रूप में यूज कर सकते हैं.

खाता खोलने के लिए आपको आधार नंबर कब देना होगा?
ग्राहक को खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर अकाउंटिंग ऑफिस को आधार नंबर देना होता है. ऐसा करने में विफल रहने पर आधार संख्या अकाउंटिंग ऑफिस में जमा करने तक उसके खाते का संचालन बंद कर दिया जाएगा.

क्या आपको छोटे बचत खातों के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता है?
अधिसूचना में, मंत्रालय ने यह भी अधिसूचित किया है कि खाता खोलने के समय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित परिस्थितियों में एक स्थायी खाता संख्या (पैन) भी आवश्यक है. इसे निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने के दो महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है,

  • किसी भी समय खाते में बचे पैसे पचास हजार रुपये से अधिक हो
  • किसी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपये से अधिक है
  • खाते से एक महीने में सभी निकासी और हस्तांतरण का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है.

अगर आप लघु बचत खातों के लिए पैन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति इस अवधि के भीतर पैन जमा करने में विफल रहता है, तो खाता कार्यालय में पैन जमा होने तक खाता बंद हो जाएगा.

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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें छोटे बचत खाते खोलने के इच्छुक नागरिकों के लिए नए नियम पेश किए गए. सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसएम), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) आदि जैसी योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों को अब पहचान प्रमाण के रूप में उनका आधार नंबर देना आवश्यक है.

अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो वे आधार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी बचत योजना के लिए नया खाता खोलने के लिए नामांकन के आवेदन के प्रमाण को प्रमाण के रूप में यूज कर सकते हैं.

खाता खोलने के लिए आपको आधार नंबर कब देना होगा?
ग्राहक को खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर अकाउंटिंग ऑफिस को आधार नंबर देना होता है. ऐसा करने में विफल रहने पर आधार संख्या अकाउंटिंग ऑफिस में जमा करने तक उसके खाते का संचालन बंद कर दिया जाएगा.

क्या आपको छोटे बचत खातों के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता है?
अधिसूचना में, मंत्रालय ने यह भी अधिसूचित किया है कि खाता खोलने के समय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित परिस्थितियों में एक स्थायी खाता संख्या (पैन) भी आवश्यक है. इसे निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने के दो महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है,

  • किसी भी समय खाते में बचे पैसे पचास हजार रुपये से अधिक हो
  • किसी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपये से अधिक है
  • खाते से एक महीने में सभी निकासी और हस्तांतरण का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है.

अगर आप लघु बचत खातों के लिए पैन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति इस अवधि के भीतर पैन जमा करने में विफल रहता है, तो खाता कार्यालय में पैन जमा होने तक खाता बंद हो जाएगा.

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