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AGR बकाए पर सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, वोडाफोन के शेयरों में लगा लोअर सर्किट - Vodafone Idea shares Down

Vodafone Idea shares Down- सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया की रीकैलकुलेशन के याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद वोडाफोन के शेयरों को लोअर सर्किट लगा है. पढ़ें पूरी खबर...

Vodafone Idea
वोडाफोन (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 19, 2024, 12:03 PM IST

Updated : Sep 19, 2024, 12:14 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया की रीकैलकुलेशन के लिए टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट आई है. वोडाफोन आइडिया का एजीआर बकाया वर्तमान में 70,300 करोड़ रुपये है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने क्यूरेटिव पिटीशन और संबंधित दस्तावेजों को देखा है. साथ ही कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से कोई मामला नहीं बनाया गया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया.

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उन टेलीकॉम कंपनियों में शामिल थीं जिन्होंने दूरसंचार विभाग पर बकाया राशि की गणना में गंभीर गलती का आरोप लगाते हुए सुधार की याचिका दायर की थी.

वोडाफोन आइडिया को हुआ नुकसान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर वोडाफोन आइडिया को 5 रुपये प्रति शेयर का फायदा हो सकता था. लेकिन अब प्रतिकूल फैसले के मद्देनजर कंपनी की कैश फ्लो की स्थिति और मुश्किल हो जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को राहत न मिलने के कारण भारती एयरटेल के लिए बाजार हिस्सेदारी में और बढ़ोतरी की संभावना है.

वोडाफोन आइडिया के लिए, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने कहा कि अब इस बात पर बारीकी से नजर रखी जाएगी कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल फैसले के मद्देनजर अपनी लोन जुटाने की योजना को आगे बढ़ा सकता है या नहीं और यह लोन फंड जुटाना कंपनी के लिए अपनी पूंजीगत खर्च योजनाओं को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया की रीकैलकुलेशन के लिए टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट आई है. वोडाफोन आइडिया का एजीआर बकाया वर्तमान में 70,300 करोड़ रुपये है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने क्यूरेटिव पिटीशन और संबंधित दस्तावेजों को देखा है. साथ ही कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से कोई मामला नहीं बनाया गया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया.

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उन टेलीकॉम कंपनियों में शामिल थीं जिन्होंने दूरसंचार विभाग पर बकाया राशि की गणना में गंभीर गलती का आरोप लगाते हुए सुधार की याचिका दायर की थी.

वोडाफोन आइडिया को हुआ नुकसान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर वोडाफोन आइडिया को 5 रुपये प्रति शेयर का फायदा हो सकता था. लेकिन अब प्रतिकूल फैसले के मद्देनजर कंपनी की कैश फ्लो की स्थिति और मुश्किल हो जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को राहत न मिलने के कारण भारती एयरटेल के लिए बाजार हिस्सेदारी में और बढ़ोतरी की संभावना है.

वोडाफोन आइडिया के लिए, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने कहा कि अब इस बात पर बारीकी से नजर रखी जाएगी कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल फैसले के मद्देनजर अपनी लोन जुटाने की योजना को आगे बढ़ा सकता है या नहीं और यह लोन फंड जुटाना कंपनी के लिए अपनी पूंजीगत खर्च योजनाओं को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा.

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Last Updated : Sep 19, 2024, 12:14 PM IST
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