मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस सिक्योरिटीज पर बाजार मानदंडों का उल्लंघन करने और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 9 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाजार नियामक का यह आदेश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (आरएसएल) के अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के खातों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की ऑनसाइट जांच के बाद आया है.
यह जांच यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या स्टॉक ब्रोकर नियमों, एनएसईआईएल कैपिटल मार्केट (सीएम) विनियमों और एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफओ) ट्रेडिंग मानदंडों के प्रावधानों के संबंध में आरएसएल के अपेक्षित तरीके से इनका रखरखाव किया जा रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि निरीक्षण अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए किया गया था. जांच के निष्कर्षों के अनुसार, सेबी ने 23 अगस्त, 2024 को आरएसएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने अपने 47-पृष्ठ के आदेश में आरएसएल और उसके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए कई उल्लंघन पाए, जिसमें क्लाइंट ऑर्डर प्लेसमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त सिस्टम का रखरखाव न करना, टर्मिनल स्थानों में विसंगतियां और अन्य ब्रोकर्स के साथ साझा किए गए कार्यालयों में अलगाव की कमी शामिल है. निरीक्षण में यह भी पाया गया कि आरएसएल कथित तौर पर अपने एपी, जितेंद्र कंबाद और नैतिक शाह से जुड़े ऑफलाइन क्लाइंट के लिए आवश्यक ऑर्डर प्लेसमेंट रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहा.