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RBI ने लोन नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर? - P2P lending platforms

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 18, 2024, 9:36 AM IST

P2P lending platforms- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लोन देने वाले प्लेटफार्मों के विनियामक उल्लंघनों को पहचाना. इससे उसे दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया गया. इसमें लोन बढ़ोतरी पर रोक लगाना और कुल जोखिम को 50 लाख रुपये तक सीमित करना शामिल है. पढ़ें पूरी खबर...

Loan
लोन (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म) के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं. आरबीआई के जारी संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार, पी2पी प्लेटफॉर्म को निवेश उत्पाद के रूप में पीयर-टू-पीयर लेंडिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

इसमें पीरियड-लिंक्ड सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, लिक्विडिटी विकल्प आदि जैसी विशेषताएं हों. साथ ही इसमें लोन बढ़ोतरी पर रोक लगाना और कुल जोखिम को 50 लाख रुपये तक सीमित करना शामिल है.

आरबीआई के दिशानिर्देश

  • आरबीआई के अनुसार, एनबीएफसी-पी2पी लोन देने वाले प्लेटफॉर्म को पी2पी लोन में प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस देने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए. नियामक ने मास्टर निर्देशों में नए प्रावधान जोड़े हैं जो तीन महीने में लागू होंगे.
  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे प्लेटफॉर्म को इनहेंसमेंट या गारंटी देने से प्रतिबंधित किया गया है, और मूलधन या ब्याज का कोई भी नुकसान लेंडर द्वारा वहन किया जाना चाहिए, जिसमें उचित डिस्क्लोजर की आवश्यकता है.
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म) को किसी भी बीमा उत्पाद को क्रॉस-सेल भी नहीं करना चाहिए, जो क्रेडिट बढ़ोतरी या क्रेडिट गारंटी की नेचर का हो.
  • जब तक लेंडर और उधारकर्ताओं का मिलान/मैपिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक कोई लोन वितरित नहीं किया जाना चाहिए.

पी2पी लेंडिंग दिशानिर्देश कब लागू किया गया?
आरबीआई ने 2017 में पी2पी लेंडिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. ऐसा प्लेटफॉर्म पीयर-टू-पीयर लेंडिंग में शामिल प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस/प्लेटफॉर्म देने वाले मेडिएटर के रूप में काम करता है. हालांकि, यह देखा गया है कि इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म ने कुछ ऐसे व्यवहार अपनाए हैं, जो मास्टर डायरेक्शन 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं.

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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म) के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं. आरबीआई के जारी संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार, पी2पी प्लेटफॉर्म को निवेश उत्पाद के रूप में पीयर-टू-पीयर लेंडिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

इसमें पीरियड-लिंक्ड सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, लिक्विडिटी विकल्प आदि जैसी विशेषताएं हों. साथ ही इसमें लोन बढ़ोतरी पर रोक लगाना और कुल जोखिम को 50 लाख रुपये तक सीमित करना शामिल है.

आरबीआई के दिशानिर्देश

  • आरबीआई के अनुसार, एनबीएफसी-पी2पी लोन देने वाले प्लेटफॉर्म को पी2पी लोन में प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस देने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए. नियामक ने मास्टर निर्देशों में नए प्रावधान जोड़े हैं जो तीन महीने में लागू होंगे.
  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे प्लेटफॉर्म को इनहेंसमेंट या गारंटी देने से प्रतिबंधित किया गया है, और मूलधन या ब्याज का कोई भी नुकसान लेंडर द्वारा वहन किया जाना चाहिए, जिसमें उचित डिस्क्लोजर की आवश्यकता है.
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म) को किसी भी बीमा उत्पाद को क्रॉस-सेल भी नहीं करना चाहिए, जो क्रेडिट बढ़ोतरी या क्रेडिट गारंटी की नेचर का हो.
  • जब तक लेंडर और उधारकर्ताओं का मिलान/मैपिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक कोई लोन वितरित नहीं किया जाना चाहिए.

पी2पी लेंडिंग दिशानिर्देश कब लागू किया गया?
आरबीआई ने 2017 में पी2पी लेंडिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. ऐसा प्लेटफॉर्म पीयर-टू-पीयर लेंडिंग में शामिल प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस/प्लेटफॉर्म देने वाले मेडिएटर के रूप में काम करता है. हालांकि, यह देखा गया है कि इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म ने कुछ ऐसे व्यवहार अपनाए हैं, जो मास्टर डायरेक्शन 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं.

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