नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए अद्यतन दिशानिर्देशों की एक सूची जारी की, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो जाएगी. इनमें नाबालिगों के नाम पर पीपीएफ खातों के लिए अपडेट दिशानिर्देश, एक से अधिक पीपीएफ खाते रखने वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश और राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) योजनाओं के तहत डाकघरों के माध्यम से अपने पीपीएफ खातों का विस्तार करने वाले एनआरआई के लिए दिशानिर्देश शामिल है. दिशानिर्देशों का उद्देश्य अनियमित लघु बचत खातों को नियमित करना है.
1 अक्टूबर, 2024 से नए PPF नियम क्या हैं?
- नाबालिगों के लिए PPF खाते की ब्याज दर- पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के लिए लागू ब्याज दर नाबालिगों के नाम पर 18 वर्ष की आयु तक के PPF खातों के लिए लागू होगी, जिसके बाद, मानक PPF दरें लागू होंगी. मैच्योरिटी पीरियड की गणना उस डेट से की जाएगी, जब नाबालिग एडल्ट हो जाता है, जब वे अपना नियमित खाता खोलने के लिए पात्र हो जाते हैं.
- एक से अधिक PPF खाते- अगर आपके पास कई PPF खाते हैं, तो योजना ब्याज दर प्राथमिक खाते पर तब तक मिलेगी, जब तक कि जमा वार्षिक सीमा के भीतर रहता है. अगर प्राइमरी अकाउंट वर्ष के लिए लागू निवेश सीमा से नीचे रहता है, तो दूसरे अकाउंट की बचे पैसे उसके साथ जुड़ जाएगी. दूसरे अकाउंट की बचे पैसे बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी, जबकि प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा ब्याज दर मिलती रहेगी. प्राइमरी और दूसरे अकाउंट के अलावा, अन्य खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
- एनआरआई के लिए पीपीएफ खाते का विस्तार- फॉर्म एच वाले एनआरआई खाताधारकों को निवास स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पूछताछ नहीं करने पर 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए ब्याज दर मिलेगी और उसके बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा. यह उन भारतीय नागरिकों के लिए लागू है जो खाते की अवधि के दौरान एनआरआई बन गए थे.