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EPFO ने बदल दिए खाते से निकासी के नियम, रुपये विड्रॉल करने से पूर्व जान लें नए नियम

new epf withdrawal rules 2024, ईपीएफओ राशि जमाकर आप रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड जमा कर सकते हैं. हालांकि ईपीएफओ फंड रिटायर होने के बाद मैच्योर होता है लेकिन कुछ स्थिति में इसमें आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है.

EPFO changed the rules for withdrawal from the account
EPFO ने बदल दिए खाते से निकासी के नियम (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 17, 2024, 3:50 PM IST

Updated : Oct 17, 2024, 4:11 PM IST

नई दिल्ली : यदि आप नौकरी करते हैं तो आप हर माह अपने वेतन की फिक्सड राशि ईपीएफओ (EPFO) में जमा करते होंगे. वैसे तो ईपीएफओ में जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, लेकिन जरूरत के समय ईपीएफओ से रुपये निकाले जा सकते हैं.

इतना ही नहीं ईपीएफओ अपने सदस्यों को सुविधा देता है कि वे जरूरत के वक्त ईपीएफ फंड से निकासी करें. वहीं आंशिक निकासी की एक सीमा तय की गई है. यदि आप अपने ईपीएफ खाते से रुपये निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो हाल ही में हुए ईपीएफओ के निकासी नियमों में संशोधन के बारे में जान लें.

क्या हैं ईपीएफ निकासी नए नियम 2024

  • ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंमर को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. यह राशि एजुकेशन, घर खरीद या निर्माण, शादी के अलावा इलाज के लिए ही निकासी की जा सकती है.
  • ईपीएफओ के निकासी नियमों के मुताबिक EPF धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 प्रतिशत तक की निकासी कर सकता है. 90 प्रतिशत की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से अधिक होनी चाहिए.
  • कई कंपनियों के द्वारा आज के समय में छंटनी की जाती है. लेकिन ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक यदि छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायर होने से पहले ही बेरोजगार हो जाता है तो वह ईपीएफ फंड से रुपये निकास सकता है.
  • इसके अलावा कर्मचारी एक महीने के बेरोजगारी के बाद 75 प्रतिशत और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरी राशि को निकाल सकता है.वहीं,नई नौकरी लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25 प्रतिशत फंड को नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है.
  • इतना ही नहीं कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है. वहीं,मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, 50,000 रुपये से कम की निकासी करने पर टीडीएस नहीं कटता है.
  • निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य ने पैन कार्ड जमा किया है तो 10 फीसदी की टीडीएस कटौती होती है. वहीं, पैन कार्ड जमा नहीं करने पर 30 प्रतिशत की कटौती होती है.

आंशिक निकासी के लिए कहां अप्लाई करें
ईपीएफ मेंबर को आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आवेदन करना होगा. वहीं नियोक्ता से मंजूरी मिल जाने के बाद सदस्य के बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं. आंशिक निकासी के लिए आवेदन देने के बाद सदस्य स्टेटस भी चेक कर सकता है.

ये भी पढ़ें- प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी राहत! अब PF नहीं 'हड़प' सकेंगी कंपनियां, EPFO करने जा रहा है तगड़ा बंदोबस्त

नई दिल्ली : यदि आप नौकरी करते हैं तो आप हर माह अपने वेतन की फिक्सड राशि ईपीएफओ (EPFO) में जमा करते होंगे. वैसे तो ईपीएफओ में जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, लेकिन जरूरत के समय ईपीएफओ से रुपये निकाले जा सकते हैं.

इतना ही नहीं ईपीएफओ अपने सदस्यों को सुविधा देता है कि वे जरूरत के वक्त ईपीएफ फंड से निकासी करें. वहीं आंशिक निकासी की एक सीमा तय की गई है. यदि आप अपने ईपीएफ खाते से रुपये निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो हाल ही में हुए ईपीएफओ के निकासी नियमों में संशोधन के बारे में जान लें.

क्या हैं ईपीएफ निकासी नए नियम 2024

  • ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंमर को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. यह राशि एजुकेशन, घर खरीद या निर्माण, शादी के अलावा इलाज के लिए ही निकासी की जा सकती है.
  • ईपीएफओ के निकासी नियमों के मुताबिक EPF धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 प्रतिशत तक की निकासी कर सकता है. 90 प्रतिशत की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से अधिक होनी चाहिए.
  • कई कंपनियों के द्वारा आज के समय में छंटनी की जाती है. लेकिन ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक यदि छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायर होने से पहले ही बेरोजगार हो जाता है तो वह ईपीएफ फंड से रुपये निकास सकता है.
  • इसके अलावा कर्मचारी एक महीने के बेरोजगारी के बाद 75 प्रतिशत और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरी राशि को निकाल सकता है.वहीं,नई नौकरी लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25 प्रतिशत फंड को नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है.
  • इतना ही नहीं कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है. वहीं,मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, 50,000 रुपये से कम की निकासी करने पर टीडीएस नहीं कटता है.
  • निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य ने पैन कार्ड जमा किया है तो 10 फीसदी की टीडीएस कटौती होती है. वहीं, पैन कार्ड जमा नहीं करने पर 30 प्रतिशत की कटौती होती है.

आंशिक निकासी के लिए कहां अप्लाई करें
ईपीएफ मेंबर को आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आवेदन करना होगा. वहीं नियोक्ता से मंजूरी मिल जाने के बाद सदस्य के बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं. आंशिक निकासी के लिए आवेदन देने के बाद सदस्य स्टेटस भी चेक कर सकता है.

ये भी पढ़ें- प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी राहत! अब PF नहीं 'हड़प' सकेंगी कंपनियां, EPFO करने जा रहा है तगड़ा बंदोबस्त

Last Updated : Oct 17, 2024, 4:11 PM IST
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