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क्या नहीं बढ़ेगी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी सफाई - ITR Filing Last Date

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 28, 2024, 10:26 AM IST

Updated : Jul 28, 2024, 10:46 AM IST

ITR Filing Last Date 2024 Not Extended- आयकर (आईटी) विभाग ने अनुरोध किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा किया जाए. साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि समय सीमा एक और महीने के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

ITR Filing Last Date
आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन (Getty Image)

नई दिल्ली: आयकर (आईटी) विभाग ने अनुरोध किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) 31 जुलाई तक जमा कर दिए जाएं. साथ ही कहा गया है कि समय सीमा एक और महीने के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए करदाताओं को ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि डेडलाइन तक सभी टैक्सपेयर अपना रिटर्न दाखिल कर लें.

साथ ही बताया कि टैक्स पोर्टल में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है. डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि अगर डेडलाइन तक आईटीआर जमा नहीं किया जाता है, तो धारा 234ए के तहत ब्याज के साथ-साथ धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा. इसके अलावा, अपना बाद के वर्षों के लिए पूंजीगत घाटे को आगे बढ़ाने का अवसर भी खो देंगे. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय 26एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना रिपोर्ट) की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए.

मैसेज से रहें सावधान
आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आयकर विभाग ने कहा है कि उन्हें कुछ फर्जी मैसेज के बारे में पता चला है। ऐसे संदिग्ध मैसेज पर भरोसा न करें। रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल और ओटीपी मांगने वाले फोन आ रहे हैं, इसलिए इस संबंध में बेहद सतर्क रहें.

ई-वेरीफाई
टैक्स पोर्टल के मुताबिक, करीब 4.6 करोड़ लोग पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. इसमें से 4.2 करोड़ लोग पहले ही अपना रिटर्न ई-वेरीफाई कर चुके हैं. आयकर विभाग ने 1.8 करोड़ रिटर्न प्रोसेस करने का दावा किया है.

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नई दिल्ली: आयकर (आईटी) विभाग ने अनुरोध किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) 31 जुलाई तक जमा कर दिए जाएं. साथ ही कहा गया है कि समय सीमा एक और महीने के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए करदाताओं को ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि डेडलाइन तक सभी टैक्सपेयर अपना रिटर्न दाखिल कर लें.

साथ ही बताया कि टैक्स पोर्टल में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है. डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि अगर डेडलाइन तक आईटीआर जमा नहीं किया जाता है, तो धारा 234ए के तहत ब्याज के साथ-साथ धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा. इसके अलावा, अपना बाद के वर्षों के लिए पूंजीगत घाटे को आगे बढ़ाने का अवसर भी खो देंगे. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय 26एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना रिपोर्ट) की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए.

मैसेज से रहें सावधान
आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आयकर विभाग ने कहा है कि उन्हें कुछ फर्जी मैसेज के बारे में पता चला है। ऐसे संदिग्ध मैसेज पर भरोसा न करें। रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल और ओटीपी मांगने वाले फोन आ रहे हैं, इसलिए इस संबंध में बेहद सतर्क रहें.

ई-वेरीफाई
टैक्स पोर्टल के मुताबिक, करीब 4.6 करोड़ लोग पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. इसमें से 4.2 करोड़ लोग पहले ही अपना रिटर्न ई-वेरीफाई कर चुके हैं. आयकर विभाग ने 1.8 करोड़ रिटर्न प्रोसेस करने का दावा किया है.

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Last Updated : Jul 28, 2024, 10:46 AM IST
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