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बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? अगर लिमिट पार किया तो देना होगा Tax - Savings Account Rules

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 16, 2024, 7:00 AM IST

Savings Account Rules- आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन कैश को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. नियमों के मुताबिक, अगर आप लिमिट से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होती है. पढ़ें पूरी खबर...

Savings Account Rules
बचत खाता नियम (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)

नई दिल्ली: आज के समय में बैंक में सेविंग अकाउंट हर किसी के लिए जरूरी है. तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वहीं इसके बिना डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता. भारत में बैंक अकाउंट खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसकी वजह से हर व्यक्ति के पास दो या उससे ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं. बचत खाते में आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और समय-समय पर बैंक इस जमा रकम पर ब्याज भी देता है. नियमों के अनुसार जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़कर सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं तो बैंक आपसे पेनाल्टी वसूलता है. लेकिन बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रखा जा सकता है, इस बारे में कोई बात नहीं होती. आज हम इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं?

जानें खाते में कितना पैसा रख सकते हैं?
नियमों के मुताबिक आप अपने बचत खाते में कितना भी पैसा रख सकते हैं. इसके लिए कोई सीमा नहीं है. लेकिन अगर आपके खाते में जमा रकम ज्यादा है और वह इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस आय का सोर्स बताना होगा. इसके अलावा बैंक ब्रांच में जाकर कैश जमा करने और कैश निकालने की भी एक सीमा होती है. लेकिन चेक या ऑनलाइन माध्यम से आप बचत खाते में 1 रुपये से लेकर हजारों, लाखों, करोड़ों तक की कोई भी रकम जमा कर सकते हैं.

नकद जमा करने के ये हैं नियम
अगर आप बैंक में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपको इसके साथ अपना पैन नंबर भी देना होगा. आप एक दिन में 1 लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं. साथ ही अगर आप अपने खाते में नियमित रूप से नकद जमा नहीं करते हैं, तो यह सीमा 2.50 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा एक व्यक्ति एक वित्तीय साल में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये नकद जमा कर सकता है. यह सीमा कुल मिलाकर एक या उससे ज्यादा खाते वाले टैक्सपेयर के लिए है.

10 लाख रुपये से ज्यादा जमा पर IT की नजर
अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करता है, तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है. ऐसे में व्यक्ति को इस इनकम का सोर्स बताना होता है. अगर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाता है तो वह इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच की जा सकती है.

पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर व्यक्ति आय के स्रोत के बारे में नहीं बताता है तो जमा की गई राशि पर 60 फीसदी टैक्स, 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस लगाया जा सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 लाख रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. अगर आपके पास इस आय का सबूत है तो आप बेफिक्र होकर कैश जमा कर सकते हैं. हालांकि, फायदे के नजरिए से इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आप उस रकम को एफडी में बदल लें या किसी दूसरी जगह निवेश कर दें, जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सके.

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जानें खाते में कितना पैसा रख सकते हैं?
नियमों के मुताबिक आप अपने बचत खाते में कितना भी पैसा रख सकते हैं. इसके लिए कोई सीमा नहीं है. लेकिन अगर आपके खाते में जमा रकम ज्यादा है और वह इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस आय का सोर्स बताना होगा. इसके अलावा बैंक ब्रांच में जाकर कैश जमा करने और कैश निकालने की भी एक सीमा होती है. लेकिन चेक या ऑनलाइन माध्यम से आप बचत खाते में 1 रुपये से लेकर हजारों, लाखों, करोड़ों तक की कोई भी रकम जमा कर सकते हैं.

नकद जमा करने के ये हैं नियम
अगर आप बैंक में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपको इसके साथ अपना पैन नंबर भी देना होगा. आप एक दिन में 1 लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं. साथ ही अगर आप अपने खाते में नियमित रूप से नकद जमा नहीं करते हैं, तो यह सीमा 2.50 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा एक व्यक्ति एक वित्तीय साल में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये नकद जमा कर सकता है. यह सीमा कुल मिलाकर एक या उससे ज्यादा खाते वाले टैक्सपेयर के लिए है.

10 लाख रुपये से ज्यादा जमा पर IT की नजर
अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करता है, तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है. ऐसे में व्यक्ति को इस इनकम का सोर्स बताना होता है. अगर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाता है तो वह इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच की जा सकती है.

पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर व्यक्ति आय के स्रोत के बारे में नहीं बताता है तो जमा की गई राशि पर 60 फीसदी टैक्स, 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस लगाया जा सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 लाख रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. अगर आपके पास इस आय का सबूत है तो आप बेफिक्र होकर कैश जमा कर सकते हैं. हालांकि, फायदे के नजरिए से इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आप उस रकम को एफडी में बदल लें या किसी दूसरी जगह निवेश कर दें, जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सके.

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