नई दिल्ली: भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिस्टम की जटिलताओं को समझना हर करदाता के लिए जरूरी है, खासकर तब, जब बात रिफंड के मैनेज करने की हो. टैक्स कम्पलायंस को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए, जीएसटी फ्रेमवर्क खास परिदृश्यों में रिफंड क्लेम को एनेबल करके बिजनेस को जीवन रेखा प्रदान करता है. ये रिफंड हेल्दी कैश फ्लो और ओपरेशनल एफिशिएंसी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
चाहे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का इंतजार कर रहे एक्सपोर्टर हों या ओवरपेमेंट को संबोधित करने वाले कारोबार के मालिक हों, आपके लिए अपने जीएसटी रिफंड के स्टेट्स की जांच करने की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है. ऐसे में आज हम पात्रता मानदंड, स्टेप बाय स्टेप फिलिंग प्रोसेस और जीएसटी रिफंड में देरी के सामान्य कारणों को बताने जा रहे हैं.
जीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबिलिटी
GST रिफंड के लिए आवेदन करने से पहले, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. रिफंड के दावे आम तौर पर विशिष्ट परिदृश्यों में उत्पन्न होते हैं. बता दें एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) करने वाले टैक्सपेयर इसके पात्र होते हैं. यह तब होता है जब आईटीसी आपकी जीएसटी देयता से अधिक हो जाता है, जो इनपुट जीएसटी दरों की तुलना में कम आउटपुट जीएसटी दरों वाले क्षेत्रों में आम है.
माल या सेवाओं का निर्यात करने वाले भी जीएसटी रिफंड पा सकते हैं.चूंकि जीएसटी ढांचे के तहत निर्यात शून्य-रेटेड हैं. वे करदाता जिन्होंने गलत टैक्स के तहत गलती से जीएसटी का भुगतान किया या अतिरिक्त भुगतान किया,वे रिफंड के लिए पात्र हैं. जब इनपुट पर टैक्स की दर आउटपुट पर टैक्स की दर से अधिक होती है, तो भी रिफंड का दावा किया जा सकता है.कई बार टैक्स मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के बाद रिफंड उत्पन्न हो सकता है.
जीएसटी रिफंड दाखिल करने की प्रक्रिया
जीएसटी रिफंड दाखिल करना एक सीधी प्रक्रिया है, लेकिन देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए विवरण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. जीएसटी रिफंड दाखिल करने के लिए सबसे पहले जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल का यूज करके लॉग इन करें.इसके बाद सर्विस टैब ओपन करें और रिफंड का विक्लप चुनें. अब अपने दावे के आधार पर रिफंड का प्रकार चुनें, जैसे कि ITC एक्यूमिलेशन, निर्यात या अतिरिक्त कर भुगतान.
फ़ॉर्म GST RFD-01 भरें और अपने दावे का सटीक विवरण दें . साथ ही सहायक दस्तावेज भी लिंक करें, जैसे कि चालान, निर्यात के लिए शिपिंग बिल या भुगतान रसीदें. सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है, क्योंकि त्रुटियां देरी का कारण बन सकती हैं.
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) या ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जमा करें. इसे जमा करने के बाद, एक एक्नॉलेज रेफरेंस नंबर (ARN) जनरेट होगा, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं. अब टैक्स अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे. यदि सभी विवरण क्रम में हैं, तो रिफंड प्रोसेस किया जाएगा और सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा.
अपने GST रिफंड का स्टेट्स कैसे जांचें?
अपने रिफंड का स्टेट्स देखने के लिए अपने क्रेडेंशियल के साथ GST पोर्टल पर लॉग इन करें.इसके बाद सर्विस टैब पर जाएं और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें का ऑप्शन चुनें. यहां अपना ARN दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें.अब सिस्टम आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करेगा, जैसे कि आवेदन सबमिट किया गया. सत्यापन के लिए लंबित, रिफंड सैंक्शन या रिफंड डिस्बर्स और वापसी में देरी के सामान्य कारण.
रिफंड प्रक्रिया में देरी के कारण
अगर आपने गलत दस्तावेज, जैसे कि बेमेल चालान या निर्यात घोषणाएं सबमिट की हैं तो रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है. इसके अलावा जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-3बी फाइलिंग में रिफंड दावों और विवरणों में विसंगतियां, जीएसटी प्राधिकरण के सवालों या नोटिसों का तुरंत जवाब न देना भी देरी का कारण हो सकता है.
यह भी पढ़ें- अगर नहीं चुका पाए पर्सनल लोन तो आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है बैंक? जानें