नई दिल्ली: टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल, incometax.gov.in पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. टैक्स रिफंड को आपके खाते में जमा होने में आमतौर पर चार से पांच सप्ताह लगते हैं. अगर आपके कर रिटर्न में कोई समस्या है, तो इनकम टैक्स विभाग से प्राप्त ईमेल को चेक करें. ई-फाइलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) वेबसाइट पर जाकर आप अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस को चेक कर सकते है.
ई-फाइलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) वेबसाइट पर अपने आयकर रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरुरत होती है.
इन डॉक्यूमेंट से ऑनलाइन चेक करें
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए वैलिड आईडी और पासवर्ड
- पैन को आधार से लिंक किया जाना चाहिए.
- आपके द्वारा दाखिल किए गए ITR की एकनॉलेजमेंट नंबर
पैन कार्ड का यूज करके ऑनलाइन ITR रिफंड की स्टेटस कैसे चेक करें
- incometax.gov.in पर आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- अपने आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- 'ई-फाइल' टैब पर जाएं और 'आयकर रिटर्न' और 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें.
- फिर आप चुने गए आकलन वर्ष की रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं.
NSDL वेबसाइट पर टैक्स रिफंड की स्टेटस कैसे चेक करें
आप अपना पैन दर्ज करके और आकलन वर्ष चुनकर NSDL वेबसाइट पर अपने आयकर रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं. 'कैप्चा कोड' दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें और फिर आप स्क्रीन पर अपनी टैक्स रिफंड स्थिति देख पाएंगे.