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खुशखबरी: ऑनलाइन फूड डिलीवरी चार्ज पर GST Council ले सकती बड़ा फैसला, सस्ते में मिलेगा खाना - GST COUNCIL MEETING DECEMBER 2024

जीएसटी काउंसिल ई-कॉमर्स ऑपरेटरों फूड डिलवरी पर लगने वाले जीएसटी को कम करने पर विचार कर रही है.

GST Council Meeting December 2024
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ई-कॉमर्स ऑपरेटरों फूड डिलवरी चार्ज पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है. सीएनबीसी-टीवी18 ने 16 दिसंबर को सूत्रों के हवाले से बताया किअगर वित्त मंत्री के नेतृत्व वाली परिषद द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है, तो संशोधित कर दर 1 जनवरी, 2025 से लागू हो सकती है.

सूत्रों ने चैनल को बताया कि टैक्स कटौती, जो फिटमेंट कमेटी के सुझाव के अनुसार 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हो सकती है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से रोक देगी. ई-कॉमर्स कंपनियों ने केंद्र से डिलीवरी शुल्क को कम करने का अनुरोध किया था ताकि उन्हें रेस्तरां सेवाओं के बराबर लाया जा सके.

जोमैटो को टैक्स विभाग का नोटिस
यह कदम टैक्स अधिकारियों द्वारा फूड डिलवरी प्लेटफार्मों की बढ़ती जांच के बीच उठाया गया है, हाल ही में, टैक्स विभाग ने जोमैटो को 2019 से 2022 की अवधि के दौरान कुछ करों का भुगतान न करने के लिए करों और जुर्माने के रूप में 803.4 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. जोमैटो ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि यह मांग आदेश डिलीवरी शुल्क पर ब्याज और जुर्माने सहित जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में प्राप्त हुआ है.

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सूत्रों ने चैनल को बताया कि टैक्स कटौती, जो फिटमेंट कमेटी के सुझाव के अनुसार 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हो सकती है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से रोक देगी. ई-कॉमर्स कंपनियों ने केंद्र से डिलीवरी शुल्क को कम करने का अनुरोध किया था ताकि उन्हें रेस्तरां सेवाओं के बराबर लाया जा सके.

जोमैटो को टैक्स विभाग का नोटिस
यह कदम टैक्स अधिकारियों द्वारा फूड डिलवरी प्लेटफार्मों की बढ़ती जांच के बीच उठाया गया है, हाल ही में, टैक्स विभाग ने जोमैटो को 2019 से 2022 की अवधि के दौरान कुछ करों का भुगतान न करने के लिए करों और जुर्माने के रूप में 803.4 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. जोमैटो ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि यह मांग आदेश डिलीवरी शुल्क पर ब्याज और जुर्माने सहित जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में प्राप्त हुआ है.

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