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क्या ओलपिंक मेडल पर देना होता है टैक्स? जानें - Tax on Olympics medal winners

Tax on Olympics medal winners- ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और अमन सेहरावत ने पदक जीता है. अब सवाल ये उठता है कि क्या इन गिफ्ट और पुरस्कारों पर टैक्स लगाया जाएगा? पढ़ें पूरी खबर...

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टैक्स (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 14, 2024, 11:27 AM IST

Updated : Aug 14, 2024, 11:42 AM IST

नई दिल्ली: ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, जबकि मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीता है. इन एथलीटों को सरकार या अन्य उद्योगपतियों से कैश, गिफ्ट और पुरस्कारों की बौछार की जा रही है. लेकिन क्या इस इनकम पर भी टैक्स लगता है?

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांसीसी पदक विजेताओं को उनकी सरकार से गोल्ड के लिए 80,000 रुपये, सिल्वर के लिए 40,000 रुपये और ब्रॉन्ज के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा.

क्या पदक विजेताओं से लिया जाएगा टैक्स?
भारत में, सरकार से कैश या गिफ्ट टैक्स-फ्री हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से मिलने वाले पुरस्कार आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 10 (17ए) के तहत छूट प्राप्त हैं.

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीते और सरबजोत सिंह को क्रमश- 30 लाख रुपये और 22.5 लाख रुपये दिए गए, जो टैक्स फ्री होंगे. पंजाब और ओडिशा राज्य सरकारों से भारतीय हॉकी टीम के पुरस्कार भी टैक्स मुक्त होंगे.

अमेरिका में भी ऐसा ही नियम?
हां, पहले अमेरिका अपने सभी पदक विजेताओं पर पुरस्कारों के अलावा उनके पदकों के मूल्य पर भी कर लगाता था. लेकिन 2026 में, अमेरिकी एथलीटों पर केवल तभी टैक्स लगाया जाएगा. जब उनकी वार्षिक आय 1 मिलियन डॉलर से अधिक हो.

कैश के बजाय उपहारों के बारे में क्या? क्या उस पर टैक्स लगेगा?
पदक का मतलब आभूषण नहीं है क्योंकि यह सोने की चेन या हार जैसी रोज़ाना पहनने वाली वस्तु नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) में कहा गया है कि चल संपत्ति (जैसा कि परिभाषित और निर्दिष्ट है) बिना किसी प्रतिफल के, जहां कुल मूल्य 50,000 रुपये अधिक है, कर योग्य है। इनमें भूमि, भवन, शेयर, प्रतिभूतियां और आभूषण शामिल हैं, लेकिन पदक का उल्लेख नहीं किया गया है.

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नई दिल्ली: ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, जबकि मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीता है. इन एथलीटों को सरकार या अन्य उद्योगपतियों से कैश, गिफ्ट और पुरस्कारों की बौछार की जा रही है. लेकिन क्या इस इनकम पर भी टैक्स लगता है?

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांसीसी पदक विजेताओं को उनकी सरकार से गोल्ड के लिए 80,000 रुपये, सिल्वर के लिए 40,000 रुपये और ब्रॉन्ज के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा.

क्या पदक विजेताओं से लिया जाएगा टैक्स?
भारत में, सरकार से कैश या गिफ्ट टैक्स-फ्री हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से मिलने वाले पुरस्कार आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 10 (17ए) के तहत छूट प्राप्त हैं.

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीते और सरबजोत सिंह को क्रमश- 30 लाख रुपये और 22.5 लाख रुपये दिए गए, जो टैक्स फ्री होंगे. पंजाब और ओडिशा राज्य सरकारों से भारतीय हॉकी टीम के पुरस्कार भी टैक्स मुक्त होंगे.

अमेरिका में भी ऐसा ही नियम?
हां, पहले अमेरिका अपने सभी पदक विजेताओं पर पुरस्कारों के अलावा उनके पदकों के मूल्य पर भी कर लगाता था. लेकिन 2026 में, अमेरिकी एथलीटों पर केवल तभी टैक्स लगाया जाएगा. जब उनकी वार्षिक आय 1 मिलियन डॉलर से अधिक हो.

कैश के बजाय उपहारों के बारे में क्या? क्या उस पर टैक्स लगेगा?
पदक का मतलब आभूषण नहीं है क्योंकि यह सोने की चेन या हार जैसी रोज़ाना पहनने वाली वस्तु नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) में कहा गया है कि चल संपत्ति (जैसा कि परिभाषित और निर्दिष्ट है) बिना किसी प्रतिफल के, जहां कुल मूल्य 50,000 रुपये अधिक है, कर योग्य है। इनमें भूमि, भवन, शेयर, प्रतिभूतियां और आभूषण शामिल हैं, लेकिन पदक का उल्लेख नहीं किया गया है.

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Last Updated : Aug 14, 2024, 11:42 AM IST
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