नई दिल्ली: अगर आपने अपना ज्यादा रिफंड पाने के चक्कर में किसी ऐसे शख्स से ITR दाखिल करवाया है, जो प्रोफेशनल नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. दरअसल, बीते कुछ साल में कई राज्यों में कर्मचारियों ने फर्जी डोनेशन रसीद, खर्च वगैरा अपने रिटर्न में दिखाकर रिफंड हासिल करने के मामले पकड़े गए हैं.
इसके चलते इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने देशभर में रिफंड के मामले में सख्ती शुरू की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर टैक्सपेयर्स ज्यादा रिफंड के लालच में लोग नॉन-प्रोफेशनल लोगों से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं. इसके चलते टैक्सपेयर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं उनके कानूनी पचड़े में भी पड़ने की संभावना है.
टैक्सपेयर्स की जांच शुरू
इस तरह के मामले सामने आने के बाद इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने फैसला किया है कि वह फर्जी तरीके से किए गए बड़े रिफंड क्लेम की सख्ती से जांच करेगा. इसके लिए विभाग उन नौकरीपेशा लोगों की निगरानी बढ़ाएगा, जो किसी एक एजेंसी से सामूहिक रूप से ITR दाखिल करवा रहे हैं.
इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) संबंध दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार विभाग मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा और संदिग्ध रिटर्न और रिफंड को चिह्नित करेगा.
इतना ही नहीं आयकर विभाग ने उन टैक्सपेयर्स की बारीकी से जांच शुरू कर दी है, जिनके रिटर्न पिछले 9 साल में जांच के दायरे में आए थे. इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने नॉन प्रोफेशनल एजेंसी से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल करवाए. गौरतलब है कि इनमें से कई करदाताओं का रिफंड अटका हुआ है.
रिफंड वसूल कर सकता है विभाग
जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के इस कदम से इस साल कई लोगों के रिफंड अटकने की संभावना है. बता दें कि अगर किसी टैक्सपेयर के रिफंड क्लेम में गड़बड़ी पाई जाती है तो आयकर विभाग के पास पिछले चार साल के रिफंड की वसूली करने का अधिकार है.
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
रिफंड चेक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं. यहां यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें. इसके बाद माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को ओपन करें. अब इनकम टैक्स रिटर्न्स का विकल्प चुनें. इसके बाद रीसिप्ट नंबर पर क्लिक करें. इस पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा. यहां आपको आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिखाई देंगी.
रिफंड आने पर देरी होने पर क्या करें?
अगर आपको रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो सबसे पहले अपना ई-मेल चेक करें, क्योंकि आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी और नोटिस ई-मेल के जरिए ही भेजता है. अगर आईटीआर स्टेटंस से पता चलता है कि आपका रिफंड क्लेम खारिज हो गया है तो करदाता रिफंड दोबारा जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. अगर स्टेट्स में क्लेम लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके तेजी निपटारे के लिए अनुरोध किया जा सकता है.
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