हैदराबाद: करेंसी नोटों के मुद्दे से संबंधित ईडी मामले में नामपल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अगले महीने की 16 तारीख को होने वाली सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी मट्टैया जेरूसलम आज नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट में मौजूद थे, जबकि रेवंत रेड्डी, उदय सिम्हा, वेम कृष्णकीर्तन, सैंड्रा वेंकट वीरैया और सेबेस्टियन कोर्ट की सुनवाई में शामिल नहीं हुए.
कोर्ट ने उनके अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाए. साथ ही अदालत ने आज की सुनवाई से छूट की मांग करने वाले आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और आरोप पंजीकरण पर सुनवाई के लिए रेवंत रेड्डी के साथ सभी आरोपियों को अगले महीने की 16 तारीख को पेश होने का आदेश दिया.
वोट फॉर नोट केस
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. जिसने तेलुगु राज्यों में सनसनी मचाने वाले वोट फॉर नोट मामले को तेलंगाना से मध्य प्रदेश भोपाल कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी.
कोर्ट ने कहा कि मामले को भोपाल ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा याचिका बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के तथा अटकलों के आधार पर दायर की गई है. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इस मामले की जांच जारी रखने वाली नामपल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया.
बता दें कि, एसीबी ने तत्कालीन टीडीपी विधायक रेवंत रेड्डी के खिलाफ वर्ष 2015 में तेलंगाना राज्य में आयोजित एमएलसी चुनावों में टीडीपी की मदद करने के लिए मनोनीत विधायक स्टीफनसन को कथित रूप से धन की पेशकश करने के आरोप में मामला दर्ज किया था.
उस समय स्टीफनसन के घर में धन से भरे बैग के साथ रेवंत रेड्डी के वीडियो ने सनसनी मचा दी थी. मामला दर्ज करने वाला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग लंबी जांच कर रहा है. इसी के तहत नामपल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ-साथ आरोपी सेबेस्टियन, उदय सिम्हा, मथाया जेरूसलम, सैंड्रा वेंकट वीरैया तथा वेम कृष्ण कीर्तन को समन जारी किया है.
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