नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी से राहत दे दी. न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश पी के मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.
अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इस संबंध में मुख्य आरोपी को नियमित जमानत दे दी गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खरिज कर दी थी और कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने से ऐसा लगता है कि अपराध हुआ है. मऊ जिले के कोतवाली पुलिस थाने में चार मार्च 2022 को अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन से हिसाब किताब बराबर करने की बात कही थी. यह मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है.
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