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उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को दिया बड़ा झटका, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन - PATANJALI 14 PRODUCTS BAN

Patanjali 14 Products Ban, Patanjali Misleading Ads Case, Baba Ramdev in Uttarakhand योगगुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर उत्तराखंड में भी बैन लग गया है.

Patanjali 14 products banned
उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को दिया बड़ा झटका
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 29, 2024, 10:22 PM IST

Updated : Apr 29, 2024, 10:39 PM IST

नई दिल्ली/देहरादून: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा है. बाबा रामदेव को ये झटका उत्तराखंड सरकार ने दिया है. उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है.

गौर हो कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का फटकार लगाई थी. जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है.

बैन किए गए ये प्रोडक्ट्स: उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने 'स्वसारि गोल्ड', 'स्वसारि वटी, 'ब्रोंकोम', 'स्वसारि प्रवाही', 'स्वसारि अवलेह', 'मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिपिडोम', 'बीपी ग्रिट', 'मधुग्रिट', 'मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिवमृत एडवांस', 'लिवोग्रिट', 'आईग्रिट गोल्ड' और 'पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप' शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स पर बैन 1945 के नियम 159 (1) के तहत लगाया गया है.

Patanjali 14 products banned
पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन

बता दें उत्तराखंड राज्य सरकार संयुक्त निदेशक/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए), आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, के डॉक्टर मिथिलेश कुमार के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया है. हलफनामा वकील वंशजा शुक्ला के माध्यम से दायर किया गया है.

दायर किये गये हलफनामे में बताया गया है 'एसएलए ने 15 अप्रैल, 2024 को दिव्य फार्मेसी और प्रतिवादी संख्या 5-पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उनके 14 उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई थी' इसके साथ ही आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औषधि निरीक्षक/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वार को भी भेजा गया था.

Patanjali 14 products banned
पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन

हलफनामे में कहा गया है 16 अप्रैल, 2024 को ड्रग इंस्पेक्टर/जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, हरिद्वार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के समक्ष स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ धारा 3, 4 और के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की.

हलफनामे में कहा गया है कि एसएलए ने 23 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव को सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक के माध्यम से सूचित एक डॉ. बाबू केवी की शिकायत के संबंध में कार्रवाई की गई है.

'एसएलए ने कहा उसने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नियम 159 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. साथ ही दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है.

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नई दिल्ली/देहरादून: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा है. बाबा रामदेव को ये झटका उत्तराखंड सरकार ने दिया है. उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है.

गौर हो कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का फटकार लगाई थी. जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है.

बैन किए गए ये प्रोडक्ट्स: उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने 'स्वसारि गोल्ड', 'स्वसारि वटी, 'ब्रोंकोम', 'स्वसारि प्रवाही', 'स्वसारि अवलेह', 'मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिपिडोम', 'बीपी ग्रिट', 'मधुग्रिट', 'मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिवमृत एडवांस', 'लिवोग्रिट', 'आईग्रिट गोल्ड' और 'पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप' शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स पर बैन 1945 के नियम 159 (1) के तहत लगाया गया है.

Patanjali 14 products banned
पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन

बता दें उत्तराखंड राज्य सरकार संयुक्त निदेशक/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए), आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, के डॉक्टर मिथिलेश कुमार के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया है. हलफनामा वकील वंशजा शुक्ला के माध्यम से दायर किया गया है.

दायर किये गये हलफनामे में बताया गया है 'एसएलए ने 15 अप्रैल, 2024 को दिव्य फार्मेसी और प्रतिवादी संख्या 5-पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उनके 14 उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई थी' इसके साथ ही आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औषधि निरीक्षक/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वार को भी भेजा गया था.

Patanjali 14 products banned
पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन

हलफनामे में कहा गया है 16 अप्रैल, 2024 को ड्रग इंस्पेक्टर/जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, हरिद्वार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के समक्ष स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ धारा 3, 4 और के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की.

हलफनामे में कहा गया है कि एसएलए ने 23 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव को सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक के माध्यम से सूचित एक डॉ. बाबू केवी की शिकायत के संबंध में कार्रवाई की गई है.

'एसएलए ने कहा उसने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नियम 159 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. साथ ही दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है.

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Last Updated : Apr 29, 2024, 10:39 PM IST
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