नई दिल्ली : भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को रायथु भरोसा योजना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों का संज्ञान लेते हुए कहा कि सीएम ने आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन किया है. इस संबंध में ईसीआई ने एक बयान में कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा चल रही 'रायथु भरोसा' योजना के तहत रबी किस्तों के वितरण का श्रेय लेने और मीडिया में बयान देकर आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन करने के प्रयासों का संज्ञान लिया गया है.
आयोग ने इसी के तहत मतदान के दिन यानी 13 मई 2024 के बाद तक किस्तों को स्थगित करने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा है कि यह निर्णय संवितरण प्रक्रिया में बेवजह और असामान्य देरी के जवाब में आया है, जो आम तौर पर नवंबर-दिसंबर के महीने में होती है. साथ ही आम चुनाव 2024 के दौरान चल रही योजना का राजनीतिकरण करने के प्रयासों पर चिंताएं भी हैं.
गौरतलब है कि 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान 'रायथु बंधु' योजना के लिए इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे. उस दौरान पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार के एक मंत्री ने चुनाव अवधि के दौरान योजना के वितरण का श्रेय लेने का प्रयास करके एमसीसी का उल्लंघन किया था. इन चिंताओं के क्रम में चुनाव पैनल ने यह निर्देश दिया है.
आयोग ने तेलंगाना सरकार को एक निर्देश जारी किया है. इस निर्णय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना और चुनावी लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना है. चुनाव पैनल ने कहा कि चुनावी उद्देश्यों के लिए ऐसी सरकारी योजनाओं का राजनीतिकरण या शोषण करने के किसी भी प्रयास से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्ती से निपटा जाएगा. इसी तरह, पोल पैनल ने सोमवार को वाईएसआरसीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू की निंदा. साथ ही उन पर एमसीसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन्हें सार्वजनिक बयानों के दौरान सावधान रहने का निर्देश दिया गया है.
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