नई दिल्लीः कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा. सोमवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वकील विवेक तन्खा ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया.
कांग्रेस पार्टी की याचिका में कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे. बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 कांग्रेस पार्टी पर टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था.
क्या है मामलाः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपए मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किया गया. ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है.
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