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तमिलनाडु : राज्यपाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी - TN Governor approved - TN GOVERNOR APPROVED

TN Governor approved : तमिलनाडु के राज्यपाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. मामला पिछले साल एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भाषण देने से जुड़ा है.

TN Governor
राज्यपाल आर.एन.रवि (ANI FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2024, 8:21 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि ने विरोध प्रदर्शन के दौरान झूठी खबरें फैलाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के. (Annamalai K) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

पिछले साल 11 सितंबर को चेन्नई में बीजेपी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के. (Annamalai K) ने हिस्सा लिया था और भाषण दिया था.

उन्होंने कहा था, '1956 में मदुरै में आयोजित एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर ने तर्कसंगत विचार रखने के लिए पूर्व सीएम और डीएमके संस्थापक अन्नादुराई को कड़ी फटकार लगाई थी. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो अम्मां मीनाक्षी को बालाभिषेकम की जगह रक्ताभिषेक किया जाएगा.'

अन्नामलाई ने कहा कि 'मुथुरामलिंगा थेवर की चेतावनी के कारण अन्नादुराई और पीटी राजन भाग गए और माफी मांगी.' अन्नामलाई के इस भाषण पर जब बड़ा विवाद खड़ा हो गया तो बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन में फूट पड़ गई. इस मामले में सलेम के सामाजिक कार्यकर्ता पायस मानुस ने दो समूहों के बीच तनाव पैदा करने और लोगों के बीच झूठी खबरें फैलाने के आरोप में अदालत में मामला दायर किया था. साथ ही उन्होंने अन्नामलाई के भाषण के सबूत के तौर पर कई अखबार भी दाखिल किए थे.

ऐसे में कुछ मामलों में राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है. जबकि तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया था कि अन्नामलाई के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता थी. राज्यपाल को कानून की एक विशेष धारा के तहत मामला दर्ज करने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ता है.

इस मामले में राज्यपाल आरएन रवि ने शासनादेश पर मुहर लगा दी है. गौरतलब है कि राज्यपाल ने अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसका आदेश 25 अप्रैल को जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें

'अन्नामलाई चुनाव हार जाएंगे' सुन भाजपा पदाधिकारी ने काट दी अपनी उंगली

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि ने विरोध प्रदर्शन के दौरान झूठी खबरें फैलाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के. (Annamalai K) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

पिछले साल 11 सितंबर को चेन्नई में बीजेपी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के. (Annamalai K) ने हिस्सा लिया था और भाषण दिया था.

उन्होंने कहा था, '1956 में मदुरै में आयोजित एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर ने तर्कसंगत विचार रखने के लिए पूर्व सीएम और डीएमके संस्थापक अन्नादुराई को कड़ी फटकार लगाई थी. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो अम्मां मीनाक्षी को बालाभिषेकम की जगह रक्ताभिषेक किया जाएगा.'

अन्नामलाई ने कहा कि 'मुथुरामलिंगा थेवर की चेतावनी के कारण अन्नादुराई और पीटी राजन भाग गए और माफी मांगी.' अन्नामलाई के इस भाषण पर जब बड़ा विवाद खड़ा हो गया तो बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन में फूट पड़ गई. इस मामले में सलेम के सामाजिक कार्यकर्ता पायस मानुस ने दो समूहों के बीच तनाव पैदा करने और लोगों के बीच झूठी खबरें फैलाने के आरोप में अदालत में मामला दायर किया था. साथ ही उन्होंने अन्नामलाई के भाषण के सबूत के तौर पर कई अखबार भी दाखिल किए थे.

ऐसे में कुछ मामलों में राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है. जबकि तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया था कि अन्नामलाई के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता थी. राज्यपाल को कानून की एक विशेष धारा के तहत मामला दर्ज करने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ता है.

इस मामले में राज्यपाल आरएन रवि ने शासनादेश पर मुहर लगा दी है. गौरतलब है कि राज्यपाल ने अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसका आदेश 25 अप्रैल को जारी किया गया है.

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