नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई करेगा. इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिव सेना है.
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी.
15 जनवरी को, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली शिवसेना है, क्योंकि इसके पास विधायिका में बहुमत है. याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है.
इस बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सत्तारूढ़ शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले द्वारा ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर 14 शिवसेना-यूबीटी विधायकों और अन्य को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति एफपी पूनीवाला की खंडपीठ ने मामले को 8 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया. 10 जनवरी के फैसले में स्पीकर नार्वेकर ने दोनों पक्षों की याचिकाएं खारिज कर ठाकरे के विधायकों को अयोग्य होने से बचा लिया था.