नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और सीबीआई मामले में दाखिल जमानत याचिका इन दोनों याचिकाओं पर आज गुरुवार को सुनवाई हो रही है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच सुनवाई कर रहे हैं.
Arvind Kejriwal Case LIVE UPDATE:
- सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही हैं.
- केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं
- सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद हैं.
- दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है.
- केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, उसी मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था.
- जमानत के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैंः केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं.
- केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है. केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं. वह दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं.
- अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की पैरवी करते हुए दो नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है.
- सिंघवी ने दलील दी कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है. PMLA के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है. इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष मे दो फैसले हुए हैं. सीबीआई ने केजरीवाल को दो साल बाद गिरफ्तार किया है.
- सिंघवी ने कहा- ये CBI की इंश्योरेंस अरेस्टिंगः केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सीबीआई की इंश्योरेंस अरेस्टिंग बताया है. यह पूरी तरह से अवैध है. सीबीआई ने यह गिरफ्तारी केजरीवाल को जेल में रखने के लिए की है.
Singhvi concludes his arguments on bail saying Kejriwal is not a threat to society, he is not a hardened criminal.
— ANI (@ANI) September 5, 2024
Additional Solicitor General SV Raju appearing for CBI begins his arguments on Kejriwal’s plea seeking bail.
ASG Raju says his preliminary objection is that Kejriwal must first go to the trial court for bail instead of approaching the apex court.
— ANI (@ANI) September 5, 2024
Raju says Kejriwal seems to be an extraordinary person who requires a different approach. He is an influential political personality. All…
कुल 169 दिन, 21 दिन की रिहाई को कम करें तो 148 दिन की जेल
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें 10 दिन की पूछताछ के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था. उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए 10 मई को रिहा किया गया था. रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी. दो जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 5 सितंबर यानी आज रिहाई होती है तो उन्हें जेल गए कुल 169 दिन हो जाएंगे और अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 148 दिन जेल में रहे हैं.
21 मार्च से जेल में हैं केजरीवाल
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे.
इन प्रमुख लोगों को मिल चुकी है जमानत
- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
- भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता
- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह
- ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
14 अगस्त को केजरीवाल को नहीं मिली थी अंतरिम जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था.
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इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लाऊंड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है. इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है. आज ही सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है.
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