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कॉलेजियम के दोबारा सिफारिश के बाद भी नियुक्ति नहीं करने पर SC ने केंद्र से जानकारी मांगी - Supreme Court - SUPREME COURT

Supreme Court, कॉलेजियम के दोबारा सिफारिश किए जाने के बाद भी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने अब तक विचार नहीं किए जाने की वजह भी पूछी है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 20, 2024, 7:11 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से यह जानकारी देने को कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने किन नामों की दोबारा सिफारिश की और उनकी संख्या कितनी है.

कोर्ट ने केंद्र से इस बात का वजह भी बताने को कहा है कि इन नामों पर अब तक विचार क्यों नहीं किया गया और यह स्वीकृति किस स्तर पर लंबित है. यह निर्देश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया.

याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए एक समय सीमा तय की जाए. पीठ ने कहा, ' सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (न्यायाधीशों के लिए) कोई खोजबीन समिति नहीं है जिसकी सिफारिशों को रोका जा सके.'

साथ ही पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह उसे कॉलेजियम द्वारा दोबारा अनुशंसित किए गए नामों की एक सूची मुहैया कराएं. इसके अलावा बताएं कि इन पर स्वीकृति क्यों और किस स्तर पर लंबित है. मामले पर सीजेआई ने कहा कि कृपया, आप दोबारा अनुशंसित नामों की एक सूची बनाएं और बताएं कि ये क्यों और किस स्तर पर लंबित हैं.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, हैकर्स ने दिखाए क्रिप्टो कंटेंट के वीडियो

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से यह जानकारी देने को कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने किन नामों की दोबारा सिफारिश की और उनकी संख्या कितनी है.

कोर्ट ने केंद्र से इस बात का वजह भी बताने को कहा है कि इन नामों पर अब तक विचार क्यों नहीं किया गया और यह स्वीकृति किस स्तर पर लंबित है. यह निर्देश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया.

याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए एक समय सीमा तय की जाए. पीठ ने कहा, ' सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (न्यायाधीशों के लिए) कोई खोजबीन समिति नहीं है जिसकी सिफारिशों को रोका जा सके.'

साथ ही पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह उसे कॉलेजियम द्वारा दोबारा अनुशंसित किए गए नामों की एक सूची मुहैया कराएं. इसके अलावा बताएं कि इन पर स्वीकृति क्यों और किस स्तर पर लंबित है. मामले पर सीजेआई ने कहा कि कृपया, आप दोबारा अनुशंसित नामों की एक सूची बनाएं और बताएं कि ये क्यों और किस स्तर पर लंबित हैं.

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