नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. इस आदेश में आरबीआई को कथित फेमा उल्लंघन के मामले में एनडीटीवी द्वारा दायर किए गए, कंपाउंडिंग आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था.
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अदालत को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है और कहा कि "हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है." फेमा के तहत समझौता स्वेच्छा से उल्लंघन स्वीकार करने और निवारण की मांग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है.
साल 2018 में, उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा कंपाउंडिंग कार्यवाही पर उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसने पहले कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघनों को चिह्नित किया था और एनडीटीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ईडी ने 2015 में कंपनी को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधाओं का लाभ उठाते हुए विदेशी मुद्रा नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
एनडीटीवी ने 2016 में कारण बताओ नोटिस में कथित उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास एक आवेदन दायर किया था. एक साल बाद आरबीआई ने समाचार संगठन से कहा कि वह उसके आवेदन पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि ईडी ने 1 दिसंबर, 2017 को उसे पत्र लिखकर संदेह व्यक्त किया था और कुछ अन्य मामलों में भी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे. समाचार संगठन ने आरबीआई को ईडी के पत्र के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया.