नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से प्रदूषण रोकने के लिए GRAP-4 के तहत सख्त उपायों को लागू में देरी पर सवाल किया. शीर्ष अदालत ने कहा, "आप GRAP-4 को लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे ले सकते हैं?" अदालत ने स्पष्ट किया कि वह बिना पूर्व अनुमति के नियंत्रण उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देगी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अभी भी स्कूल जा रहे हैं और हम सभी ऑफलाइन कक्षाओं को भी बंद करने का आग्रह करते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि एनसीआर में 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने पर तत्काल फैसला लें.
As the petitioner’s counsel mentions that students of classes 10th and 12th are still attending physical classes in schools unlike other students and urges to stop those physical classes as well, the Supreme Court says all NCR states should take an immediate call to stop physical…
— ANI (@ANI) November 18, 2024
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सोमवार को मामले में सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत नियंत्रण उपायों के लागू करने में देरी हुई है. पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी इसे लागू करने में देरी की गई.
ऐसे मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं...
दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि सोमवार से GRAP के चरण 4 को लागू कर दिया गया है. वकील ने कहा कि भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस पर अदालत ने वकील से कहा, "जैसे ही AQI 300 से 400 के बीच पहुंचता है, चरण 4 लागू किया जाना चाहिए. आप GRAP के चरण 4 को लागू में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी. पीठ ने कहा, "हम चरण 4 के तहत नियंत्रण उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देंगे, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए. चरण 4 तब तक लागू रहेगा, जब तक अदालत इसे कम करने की अनुमति नहीं देती."
रविवार को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की घोषणा की, जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गए हैं, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है. सीएक्यूएम ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई. दिल्ली में सोमवार शाम को 4 बजे एक्यूआई 441 पर पहुंच गया था और खराब मौसम की वजह से शाम 7 बजे तक 457 तक बढ़ गया.
पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने से रोकना होगा.
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