राजकोट : राजकोट गेम जोन आग का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. राजकोट के टीआरपी गेमजोन अग्निकांड को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने दुख जताया. मामले का संज्ञान लेते हुए सुओमोटो दायर की है. हाई कोर्ट कल गेम जोन मामले पर निर्देश जारी कर सकता है. कोर्ट ने इस दुर्घटना को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने कहा कि 'यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है.' घटना को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि गेम जोन के आयोजक की लापरवाही ने निर्दोष लोगों की जान ले ली. मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है. शनिवार हो हुए भीषण अग्निकांड में 28 लोगों की मौत हो चुकी है.
विशेष पीठ में हाईकोर्ट लॉयर्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने कहा कि फायर सेफ्टी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया है. बार एसोसिएशन के मुताबिक, गुजरात में अन्य जगहों पर भी गेम जोन हैं. गेम जोन में लापरवाह मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार फायर सेफ्टी के मुद्दे पर कल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी.
छह के खिलाफ एफआईआर : उधर, टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना में पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने युवराज सिंह सोलंकी और प्रकाश जैन समेत छह आरोपियों के खिलाफ तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308, 337, 338 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है. क्राइम ब्रांच ने कई अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है. तालुका पुलिस अब उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का कार्रवाई करेगी.
राजकोट गेम जोन आग का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. सुओमोटो बार एसोसिएशन ने राजकोट गेम जोन अग्निकांड को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.