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कर्नाटक: नाबालिग बेटे को बाइक देना मां को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना - court imposed a fine on mother

कर्नाटक के शिवमोगा कोर्ट ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिग बेटे को दोपहिया वाहन देने वाली उसकी मां पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. पुलिस ने इस सिलसिले में नाबालिग की मां के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

Shivamogga court
शिवमोगा कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 8, 2024, 5:12 PM IST

शिवमोगा : कर्नाटक के शिवमोगा कोर्ट ने 17 साल के नाबालिग बेटे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन देने वाली मां पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बताया जाता है कि शिवमोगा ईस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत एसपीएम रोड के पास वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़के को रोका. इस दौरान पता चला कि वह नाबालिग है और जो बाइक में बैठी हैं वह उसकी मां हैं. इस प्रकार, ईस्ट ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने और नाबालिग लड़के को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए वाहन मालिक, मां के खिलाफ मामला दर्ज किया.

बाद में, पुलिस ने अदालत में अभियोग रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस पर शिवमोगा की तृतीय एसीजे और जेएमएफसी अदालत ने बाइक मालिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. बता दें कि बेंगलुरु में भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस और 18 साल से कम उम्र के छात्रों के बाइक चलाने की संख्या में इजाफा हुआ है. इसी पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिक ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाकर छात्रों के अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाने के साथ ही बाइक नहीं देने की चेतावनी दी गई.

इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के 1,500 से अधिक अभिभावकों पर जुर्माना लगाया. आजकल अधिकतर बच्चे स्कूल-कॉलेजों में दोपहिया वाहन लेकर जा रहे हैं. इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस शहर के 150 से ज्यादा कॉलेजों में निरीक्षण के लिए पहुंची थी. वहीं पुलिस ने माता-पिता को भी चेतावनी दी है कि अगर घटना दोहराई गई तो वे मामला दर्ज करेंगे. इस संबंध में, बेंगलुरु साउथ डिवीजन ट्रैफिक डीसीपी शिवप्रकाश देवराज ने बताया कि स्कूलों को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें - बिना लाइसेंस के बाइक चलाने पर 1,500 छात्रों के माता-पिता पर लगा जुर्माना

शिवमोगा : कर्नाटक के शिवमोगा कोर्ट ने 17 साल के नाबालिग बेटे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन देने वाली मां पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बताया जाता है कि शिवमोगा ईस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत एसपीएम रोड के पास वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़के को रोका. इस दौरान पता चला कि वह नाबालिग है और जो बाइक में बैठी हैं वह उसकी मां हैं. इस प्रकार, ईस्ट ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने और नाबालिग लड़के को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए वाहन मालिक, मां के खिलाफ मामला दर्ज किया.

बाद में, पुलिस ने अदालत में अभियोग रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस पर शिवमोगा की तृतीय एसीजे और जेएमएफसी अदालत ने बाइक मालिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. बता दें कि बेंगलुरु में भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस और 18 साल से कम उम्र के छात्रों के बाइक चलाने की संख्या में इजाफा हुआ है. इसी पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिक ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाकर छात्रों के अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाने के साथ ही बाइक नहीं देने की चेतावनी दी गई.

इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के 1,500 से अधिक अभिभावकों पर जुर्माना लगाया. आजकल अधिकतर बच्चे स्कूल-कॉलेजों में दोपहिया वाहन लेकर जा रहे हैं. इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस शहर के 150 से ज्यादा कॉलेजों में निरीक्षण के लिए पहुंची थी. वहीं पुलिस ने माता-पिता को भी चेतावनी दी है कि अगर घटना दोहराई गई तो वे मामला दर्ज करेंगे. इस संबंध में, बेंगलुरु साउथ डिवीजन ट्रैफिक डीसीपी शिवप्रकाश देवराज ने बताया कि स्कूलों को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है.

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