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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज - Swati Maliwal Assault Case - SWATI MALIWAL ASSAULT CASE

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की एक अदालत ने AAP नेता स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका रद्द कर दी है.

स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार
स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार (Etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 7, 2024, 9:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज एकता गौबा मान ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है.

ये भी पढ़ें: स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट ने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. बता दें कि तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी थी.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था. बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है. हाईकोर्ट में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है. बिमल कुमार ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

ये भी पढ़ें: कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज एकता गौबा मान ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है.

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कोर्ट ने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. बता दें कि तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी थी.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था. बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है. हाईकोर्ट में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है. बिमल कुमार ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

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