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क्या सिसौदिया को SC से मिलेगी जमानत? 4 जून को सुनवाई - SC to hear Manish Sisodia bail plea

दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ सिसोदिया की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

Supreme Court of India
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 3, 2024, 7:42 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. आम आदमी पार्टी नेता फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ सिसोदिया की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले के संबंध में क्रमशः ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा था कि सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में लिप्त रहे हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारों में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं. इसने कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनता की प्रतिक्रिया को गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया बाधित किया. 14 मई को, उच्च न्यायालय ने आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. निचली अदालत ने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

पढ़ें: तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल का संदेश, कहा- मैं जा रहा हूं, पर दिल्लीवालों के काम नहीं रुकेंगे; सुप्रीम कोर्ट के लिए कही ये स्पेशल बात

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. आम आदमी पार्टी नेता फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ सिसोदिया की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले के संबंध में क्रमशः ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा था कि सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में लिप्त रहे हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारों में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं. इसने कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनता की प्रतिक्रिया को गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया बाधित किया. 14 मई को, उच्च न्यायालय ने आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. निचली अदालत ने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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