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दिल्ली आबकारी नीति 'घोटाला' केस में संजय सिंह की जमानत याचिका पर SC ने ईडी से जवाब मांगा - Sanjay Singh in excise policy case

पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा. उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था.

Sanjay Singh in excise policy case
संजय सिंह की जमानत याचिका पर SC ने ईडी से जवाब मांगा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 26, 2024, 1:16 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.

पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है. सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई पांच मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए.

पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा. उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था. सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: AAP नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ी

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.

पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है. सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई पांच मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए.

पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा. उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था. सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.

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