नई दिल्ली : एनसीपी (NCP) के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह को लेकर गुरुवार को शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने की. कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दोनों गुटों को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाए. इस दौरान शरद पवार गुट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को इस तरह के चिन्ह का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कोर्ट में विचाराधीन है.
एनसीपी (शरद पवार) ने दो अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के प्रयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की बात को मानने से किया मना कर दिया.
Supreme Court issues notice to Ajit Pawar faction of Nationalist Congress Party (NCP) on the plea of Sharad Pawar faction over the use of the ‘Clock’ symbol in the Assembly election pic.twitter.com/eo2PPSjq6a
— ANI (@ANI) October 24, 2024
साथ ही कोर्ट ने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा कि अजित पवार इस विधानसभा चुनाव के दौरान घड़ी चुनाव निशान का प्रयोग कर सकेंगे. कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि एनसीपी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ‘घड़ी’ निशान का प्रयोग करना चाहिए. बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
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