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महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को SC से लगा झटका, अजित पवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का प्रयोग करने से रोक लगाने से किया इंकार

SC notices Ajit Pawar, सुप्रीम कोर्ट ने 'घड़ी' चिन्ह को लेकर कहा कि अजित पवार विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का प्रयोग कर सकेंगे.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 24, 2024, 3:33 PM IST

नई दिल्ली : एनसीपी (NCP) के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह को लेकर गुरुवार को शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने की. कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दोनों गुटों को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाए. इस दौरान शरद पवार गुट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को इस तरह के चिन्ह का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कोर्ट में विचाराधीन है.

एनसीपी (शरद पवार) ने दो अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के प्रयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की बात को मानने से किया मना कर दिया.

साथ ही कोर्ट ने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा कि अजित पवार इस विधानसभा चुनाव के दौरान घड़ी चुनाव निशान का प्रयोग कर सकेंगे. कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि एनसीपी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ‘घड़ी’ निशान का प्रयोग करना चाहिए. बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- जानें कौन हैं वे 2 मुस्लिम उम्मीदवार, जिनपर अजित पवार की NCP ने लगाया दांव

नई दिल्ली : एनसीपी (NCP) के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह को लेकर गुरुवार को शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने की. कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दोनों गुटों को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाए. इस दौरान शरद पवार गुट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को इस तरह के चिन्ह का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कोर्ट में विचाराधीन है.

एनसीपी (शरद पवार) ने दो अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के प्रयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की बात को मानने से किया मना कर दिया.

साथ ही कोर्ट ने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा कि अजित पवार इस विधानसभा चुनाव के दौरान घड़ी चुनाव निशान का प्रयोग कर सकेंगे. कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि एनसीपी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ‘घड़ी’ निशान का प्रयोग करना चाहिए. बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

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