बेंगलुरु: बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक बयान देने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को सामाजिक कार्यकर्ता परमेश द्वारा दायर याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया था. उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी.
अदालत ने उदयनिधि स्टालिन के वकील की दलील पर विचार करने के बाद उन्हें अदालत में 8 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी. साथ ही उदयनिधि स्टालिन को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत भी दी. पिछले साल 4 सितंबर को चेन्नई के थेनमपेट में आयोजित एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
बता दें कि उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद अलग-अलग राज्यों में कई मामले दर्ज किए गए. ऐसे में उदयनिधि स्टालिन को अलग-अलग अदालतों में पेश होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने सनातन धर्म पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के सभी मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों और शिकायतकर्ताओं से जवाब मांगा था. उदयनिधि स्टालिन एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन के बेटे हैं.