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लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई 14 मार्च तक टली, CBI को चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का मिला समय

लैंड फॉर जॉब मामले में अब 14 मार्च को सुनवाई होगी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है. जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को दो हफ्ते का समय देते हुए 14 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 27, 2024, 1:53 PM IST

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट में अब 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी. सीबीआई ने कहा है कि वो इस मामले में दस दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. सीबीआई ने ये सूचना राऊज एवेन्यू कोर्ट को दी. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को करने का आदेश दिया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सीबीआई 7 से 10 दिनों में पूरक चार्जशीट दाखिल कर देगी. सीबीआई की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को करने का आदेश दिया. इससे पहले 30 जनवरी को भी सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए आज तक का समय मांग था.

बता दें कि कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो आरोपियों को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को इस मामले के आरोपी और बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

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सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 15 मार्च 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी. कोर्ट ने पचास पचास हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. बता दें कि सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट में अब 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी. सीबीआई ने कहा है कि वो इस मामले में दस दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. सीबीआई ने ये सूचना राऊज एवेन्यू कोर्ट को दी. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को करने का आदेश दिया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सीबीआई 7 से 10 दिनों में पूरक चार्जशीट दाखिल कर देगी. सीबीआई की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को करने का आदेश दिया. इससे पहले 30 जनवरी को भी सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए आज तक का समय मांग था.

बता दें कि कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो आरोपियों को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को इस मामले के आरोपी और बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

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सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 15 मार्च 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी. कोर्ट ने पचास पचास हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. बता दें कि सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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