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आरजी कर के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष ने भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटाया - RG Kar ex principal Sandip Ghosh - RG KAR EX PRINCIPAL SANDIP GHOSH

Supreme Court,आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 सितंबर को सुनवाई होगी.

Sandip Ghose, former principal of Supreme Court and RG Kar
सुप्रीम कोर्ट और आरजी कर के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष (file photo-INAS,ANI)
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By Sumit Saxena

Published : Sep 4, 2024, 7:19 PM IST

नई दिल्ली : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. संदीप घोष की ओर से दायर याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई है. मामले में 6 सितंबर को सुनवाई होगी.

संदीप घोष की याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक सीबीआई और दो अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की जाएगी. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं.

याचिका की सामग्री से परिचित एक सूत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अस्पताल में हुई बलात्कार की घटना को भ्रष्टाचार से जोड़ने वाली टिप्पणी अनावश्यक रूप से की है.

बता दें कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 2 सितंबर को डॉ. संदीप घोष को गिरफ्तार किया था. घोष पर कॉलेज और अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच चल रही थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया था.

घोष को मंगलवार को उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. 24 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने घोष के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर दर्ज की. भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी पूर्व संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी थी.

ये भी पढ़ें- 'ये सामंती युग नहीं है, राजा जो बोले वैसे चले', सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के CM को सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. संदीप घोष की ओर से दायर याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई है. मामले में 6 सितंबर को सुनवाई होगी.

संदीप घोष की याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक सीबीआई और दो अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की जाएगी. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं.

याचिका की सामग्री से परिचित एक सूत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अस्पताल में हुई बलात्कार की घटना को भ्रष्टाचार से जोड़ने वाली टिप्पणी अनावश्यक रूप से की है.

बता दें कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 2 सितंबर को डॉ. संदीप घोष को गिरफ्तार किया था. घोष पर कॉलेज और अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच चल रही थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया था.

घोष को मंगलवार को उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. 24 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने घोष के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर दर्ज की. भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी पूर्व संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी थी.

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