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पुणे हिट एंड रन मामला : पुलिस कमिश्नर बोले- हादसे के बाद नाबालिग ही चला रहा था कार - Pune Hit And Run Case

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2024, 6:30 PM IST

Pune Hit And Run Case : पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं. यह दिखाने का प्रयास किया गया कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी चला रहा था. मामले में दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं. जानिए पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा.

Amitesh Kumar
पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार (ETV Bharat)

पुणे : कल्याणीनगर के हिट एंड रन मामले में कई वीडियो और कई बाते सामने आ रही हैं. बताया गया कि हादसे के बाद नाबालिग गाड़ी नहीं चला रहा था. वहीं, विधायक रवींद्र धांगेकर ने आरोप लगाया है कि येरवडा पुलिस स्टेशन में भी पुलिसकर्मी और अधिकारी पैसों के लेन-देन में शामिल थे.

Pune Hit And Run Case
हिट एंड रन केस में शामिल पोर्श कार (ANI)

इस बारे में पूछे जाने पर पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि उस हादसे के बाद यह दिखाने की कोशिश की गई कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था; लेकिन यह साफ है कि कार वही नाबालिग चला रहा था. साथ ही हादसे के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि येरवडा पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं. पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी. विशाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड : पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि यरवदा पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस निरीक्षक राहुल जगदाले और सहायक पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ टोडकरी को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के बारे में वायरलेस नियंत्रण कक्ष को सूचित नहीं किया था.

तकनीकी सबूत जुटाने का काम शुरू: पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने पुणे पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.अमितेश कुमार ने बताया कि घटना रात करीब 2.30 बजे की है. उस वक्त धारा 304ए लगाई गई थी. इस हादसे की गंभीरता को समझते हुए रात 11.30 बजे गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी गई. हमने तभी बाल अधिकार न्यायालय से संज्ञान लेने की अनुमति मांगी थी. साथ ही इस प्रक्रिया में समय लगेगा. तब तक आरोपी को सुधार गृह में रखने का अनुरोध किया गया था. उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और अब हमारी समीक्षा पर, पंद्रह दिनों की हिरासत की अनुमति दी गई थी. अमितेश कुमार ने कहा कि बाल अधिकार अधिनियम के अनुसार, नाबालिग आरोपी के पिता और पब मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले को मजबूत करने के लिए तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा करने का काम चल रहा है.

ब्लड रिपोर्ट पर क्या बोले पुलिस कमिश्नर: नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि अभी ब्लड रिपोर्ट नहीं मिली है. शुरुआत में नाबालिग से ब्लड सैंपल लिया गया और फोरेंसिक लैब में भेजा गया. एक बार फिर से ब्लड सैंपल भेजा गया है.

पुणे पुलिस की ओर से फॉरेंसिक लैब को बताया गया है कि उन्होंने इस बात की भी जानकारी मांगी है कि दोनों ब्लड सैंपल का डीएनए एक जैसा है या नहीं. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 'इस मामले में धारा 304ए नहीं बल्कि हमने धारा 304 लगाई है. यदि ऐसा किया जाता है तो नाबालिग को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके ऐसे कृत्य से किसी की जान को खतरा हो सकता है. इसलिए हमने धारा 304 लगा दी है. कुमार ने कहा कि ब्लड रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, इसका केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.'

'पिज्जा पार्टी के आरोप में कोई सच्चाई नहीं' : आरोप है कि येरवडा पुलिस स्टेशन में पिज्जा पार्टी हुई थी. इस संबंध में पूछे जाने पर अमितेश कुमार ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे भविष्य में निपटा जाएगा. नाबालिग के घर से निकलने से लेकर हादसे तक हम हर छोटी से छोटी बात की जांच कर रहे हैं.

जांच के दौरान यह साफ हो गया कि घर से निकलते वक्त कार नाबालिग चला रहा था और यह बात भी सामने आई है कि हादसे के वक्त भी वही नाबालिग कार चला रहा था. कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

'विधायक टिंगरे का कोई हस्तक्षेप नहीं' : कल सोशल मीडिया पर उस नाबालिग लड़के को लेकर कुछ वीडियो वायरल हुए थे. इस संबंध में पूछे जाने पर अमितेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में जो वीडियो वायरल हुआ है, वह लड़के का नहीं है. जिसने भी वह वीडियो बनाया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि हादसे की रात विधायक सुनील टिंगरे ने पुलिस स्टेशन आकर हस्तक्षेप किया था. इस संबंध में कुमार ने कहा कि 'यह सच है कि विधायक दुर्घटना की रात जनता के प्रतिनिधि के रूप में आए थे; लेकिन हस्तक्षेप के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है.'

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पुणे : कल्याणीनगर के हिट एंड रन मामले में कई वीडियो और कई बाते सामने आ रही हैं. बताया गया कि हादसे के बाद नाबालिग गाड़ी नहीं चला रहा था. वहीं, विधायक रवींद्र धांगेकर ने आरोप लगाया है कि येरवडा पुलिस स्टेशन में भी पुलिसकर्मी और अधिकारी पैसों के लेन-देन में शामिल थे.

Pune Hit And Run Case
हिट एंड रन केस में शामिल पोर्श कार (ANI)

इस बारे में पूछे जाने पर पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि उस हादसे के बाद यह दिखाने की कोशिश की गई कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था; लेकिन यह साफ है कि कार वही नाबालिग चला रहा था. साथ ही हादसे के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि येरवडा पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं. पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी. विशाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड : पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि यरवदा पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस निरीक्षक राहुल जगदाले और सहायक पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ टोडकरी को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के बारे में वायरलेस नियंत्रण कक्ष को सूचित नहीं किया था.

तकनीकी सबूत जुटाने का काम शुरू: पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने पुणे पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.अमितेश कुमार ने बताया कि घटना रात करीब 2.30 बजे की है. उस वक्त धारा 304ए लगाई गई थी. इस हादसे की गंभीरता को समझते हुए रात 11.30 बजे गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी गई. हमने तभी बाल अधिकार न्यायालय से संज्ञान लेने की अनुमति मांगी थी. साथ ही इस प्रक्रिया में समय लगेगा. तब तक आरोपी को सुधार गृह में रखने का अनुरोध किया गया था. उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और अब हमारी समीक्षा पर, पंद्रह दिनों की हिरासत की अनुमति दी गई थी. अमितेश कुमार ने कहा कि बाल अधिकार अधिनियम के अनुसार, नाबालिग आरोपी के पिता और पब मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले को मजबूत करने के लिए तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा करने का काम चल रहा है.

ब्लड रिपोर्ट पर क्या बोले पुलिस कमिश्नर: नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि अभी ब्लड रिपोर्ट नहीं मिली है. शुरुआत में नाबालिग से ब्लड सैंपल लिया गया और फोरेंसिक लैब में भेजा गया. एक बार फिर से ब्लड सैंपल भेजा गया है.

पुणे पुलिस की ओर से फॉरेंसिक लैब को बताया गया है कि उन्होंने इस बात की भी जानकारी मांगी है कि दोनों ब्लड सैंपल का डीएनए एक जैसा है या नहीं. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 'इस मामले में धारा 304ए नहीं बल्कि हमने धारा 304 लगाई है. यदि ऐसा किया जाता है तो नाबालिग को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके ऐसे कृत्य से किसी की जान को खतरा हो सकता है. इसलिए हमने धारा 304 लगा दी है. कुमार ने कहा कि ब्लड रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, इसका केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.'

'पिज्जा पार्टी के आरोप में कोई सच्चाई नहीं' : आरोप है कि येरवडा पुलिस स्टेशन में पिज्जा पार्टी हुई थी. इस संबंध में पूछे जाने पर अमितेश कुमार ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे भविष्य में निपटा जाएगा. नाबालिग के घर से निकलने से लेकर हादसे तक हम हर छोटी से छोटी बात की जांच कर रहे हैं.

जांच के दौरान यह साफ हो गया कि घर से निकलते वक्त कार नाबालिग चला रहा था और यह बात भी सामने आई है कि हादसे के वक्त भी वही नाबालिग कार चला रहा था. कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

'विधायक टिंगरे का कोई हस्तक्षेप नहीं' : कल सोशल मीडिया पर उस नाबालिग लड़के को लेकर कुछ वीडियो वायरल हुए थे. इस संबंध में पूछे जाने पर अमितेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में जो वीडियो वायरल हुआ है, वह लड़के का नहीं है. जिसने भी वह वीडियो बनाया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि हादसे की रात विधायक सुनील टिंगरे ने पुलिस स्टेशन आकर हस्तक्षेप किया था. इस संबंध में कुमार ने कहा कि 'यह सच है कि विधायक दुर्घटना की रात जनता के प्रतिनिधि के रूप में आए थे; लेकिन हस्तक्षेप के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है.'

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