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SBI ने चुनाव आयोग को सीरियल नंबर के साथ चुनावी बांड का पूरा विवरण दिया - complete electoral bond details - COMPLETE ELECTORAL BOND DETAILS

Electoral Bond Data : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि चुनावी बांड पर सभी विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को दे दिए गए हैं .

Electoral Bond Data
SBI ने चुनाव आयोग को सीरियल नंबर के साथ चुनावी बांड का पूरा विवरण दिया
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 21, 2024, 4:37 PM IST

Updated : Mar 21, 2024, 5:45 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट (एससी) में अनुपालन हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अल्फान्यूमेरिक संख्याओं सहित चुनावी बांड के सभी विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को बता दिए गए हैं.एसबीआई के हलफनामे में कहा गया है कि 21 मार्च, 2024 को एसबीआई ने अपने पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरण ईसीआई को उपलब्ध कराए है. यह कार्रवाई शीर्ष अदालत द्वारा 21 मार्च तक चुनावी बांड योजना से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश देने के बाद हुई है.

हलफनामे में बैंक ने कहा कि राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) से समझौता हो सकता है. इसी तरह, सुरक्षा कारणों से खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं. एसबीआई ने आज कहा कि उसने अपने पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरण भारत चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिए हैं और अब कुछ भी नहीं बताने को बचा है.

सोमवार को, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को गुरुवार 21 मार्च शाम 5:00 बजे तक खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं के बीच संबंधों का खुलासा करने वाले अद्वितीय बांड नंबरों सहित सभी चुनावी बांडों का व्यापक विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था. पोल पैनल को एसबीआई से प्राप्त डेटा अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया था. अदालत ने 18 मार्च को अपने फैसले में कहा कि एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता है और उसे अपने पास मौजूद सभी कल्पना योग्य चुनावी बांड विवरणों का खुलासा करना होगा, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल होंगे जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा करेंगे.

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नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट (एससी) में अनुपालन हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अल्फान्यूमेरिक संख्याओं सहित चुनावी बांड के सभी विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को बता दिए गए हैं.एसबीआई के हलफनामे में कहा गया है कि 21 मार्च, 2024 को एसबीआई ने अपने पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरण ईसीआई को उपलब्ध कराए है. यह कार्रवाई शीर्ष अदालत द्वारा 21 मार्च तक चुनावी बांड योजना से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश देने के बाद हुई है.

हलफनामे में बैंक ने कहा कि राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) से समझौता हो सकता है. इसी तरह, सुरक्षा कारणों से खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं. एसबीआई ने आज कहा कि उसने अपने पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरण भारत चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिए हैं और अब कुछ भी नहीं बताने को बचा है.

सोमवार को, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को गुरुवार 21 मार्च शाम 5:00 बजे तक खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं के बीच संबंधों का खुलासा करने वाले अद्वितीय बांड नंबरों सहित सभी चुनावी बांडों का व्यापक विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था. पोल पैनल को एसबीआई से प्राप्त डेटा अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया था. अदालत ने 18 मार्च को अपने फैसले में कहा कि एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता है और उसे अपने पास मौजूद सभी कल्पना योग्य चुनावी बांड विवरणों का खुलासा करना होगा, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल होंगे जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा करेंगे.

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Last Updated : Mar 21, 2024, 5:45 PM IST
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