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जम्मू-कश्मीर: पुलिस ने ड्रग्स तस्कर की संपत्ति कुर्क की

Drug peddler properties in Baramulla: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति को जब्त कर लिया है.

Jammu-Kashmir Police attaches illegal properties notorious drug peddler (photo etv bharat network)
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुख्यात ड्रग्स तस्कर की अवैध संपत्ति कुर्क की (फोटो ईटीवी भारत नेटवर्क)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 29, 2024, 10:42 AM IST

श्रीनगर: पुलिस-कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है. इसी क्रम में बारामूला में एक बड़े ड्रग्स तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया है. पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया है. घर की कीमत 15 लाख रुपये आंकी गई है. यह घर ड्रग्स तस्कर अफरोजा बेगम उर्फ अफरी का है. वह फैयाज अहमद डार की पत्नी है. वह बारामूला जिला के गनी हम्माम, ट्रमगुंड ह्यगम सोपोर का रहने वाला है.

संपत्ति कुर्क
संपत्ति कुर्क

यह कार्रवाई 1985 के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत की गई. इस संबंध में मामला बारामूला थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी. प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि संपत्ति ड्रग्स तस्कर द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी.

यह ऑपरेशन ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. इलाके के स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है ताकि अमन चैन को भंग कर देश के विकास को रोका जा सके. इसपर लगाम लगाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

ये भी पढ़ें- टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू-कश्मीर में 8 जगहों पर छापेमारी की

श्रीनगर: पुलिस-कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है. इसी क्रम में बारामूला में एक बड़े ड्रग्स तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया है. पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया है. घर की कीमत 15 लाख रुपये आंकी गई है. यह घर ड्रग्स तस्कर अफरोजा बेगम उर्फ अफरी का है. वह फैयाज अहमद डार की पत्नी है. वह बारामूला जिला के गनी हम्माम, ट्रमगुंड ह्यगम सोपोर का रहने वाला है.

संपत्ति कुर्क
संपत्ति कुर्क

यह कार्रवाई 1985 के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत की गई. इस संबंध में मामला बारामूला थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी. प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि संपत्ति ड्रग्स तस्कर द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी.

यह ऑपरेशन ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. इलाके के स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है ताकि अमन चैन को भंग कर देश के विकास को रोका जा सके. इसपर लगाम लगाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

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