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कर्नाटक सेक्स स्कैंडल : एचडी. रेवन्ना ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की - Revanna files bail petition

sexual harassment case : पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे विधायक रेवन्ना ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. मामला यौन उत्पीड़न के आरोप का है. इस मामले में उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना भी आरोपी हैं.

HD Revanna
एचडी. रेवन्ना (ians photo)
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By IANS

Published : May 2, 2024, 10:44 PM IST

बेंगलुरु : पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे और जेडी(एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना ने उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की.

एच.डी. रेवन्ना के बेटे और जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना का कथित तौर पर अश्लील वीडियो सामने आया है. इसमें महिला के यौन उत्पीड़न और उसके साथ मारपीट की बात से कर्नाटक के राजनीतिक हलके में तूफान आ गया है. एच.डी. रेवन्ना ने बेंगलुरु के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

सूत्रों ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर यह याचिका दायर की गई है, हालांकि एफआईआर में लगाई गई धाराएं जमानती हैं. इस बीच, एसआईटी के अधिकारियों ने जज के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कराया है.

होलेनरसीपुरा पुलिस ने 47 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर जेडीएस विधायक रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354(ए), (डी), 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है. मामला एसआईटी को स्थानांतरित कर दिया गया है. इसमें प्रज्वल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह रेवन्ना की रिश्तेदार है. वर्ष 2013 में उसके बेटे की मौत के बाद रेवन्ना ने उससे उनके घर आने के लिए कहा और नौकरी देने का वादा किया. उसका आरोप है कि 'मालिश करने के लिए बुलाया गया और यौन उत्पीड़न किया गया.' पीड़िता ने बताया कि उस घटना के बाद उसने नौकरी छोड़ दी. शिकायत में उसने खुद को जान का खतरा होने की बात भी कही है.

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एच.डी. रेवन्ना के बेटे और जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना का कथित तौर पर अश्लील वीडियो सामने आया है. इसमें महिला के यौन उत्पीड़न और उसके साथ मारपीट की बात से कर्नाटक के राजनीतिक हलके में तूफान आ गया है. एच.डी. रेवन्ना ने बेंगलुरु के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

सूत्रों ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर यह याचिका दायर की गई है, हालांकि एफआईआर में लगाई गई धाराएं जमानती हैं. इस बीच, एसआईटी के अधिकारियों ने जज के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कराया है.

होलेनरसीपुरा पुलिस ने 47 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर जेडीएस विधायक रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354(ए), (डी), 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है. मामला एसआईटी को स्थानांतरित कर दिया गया है. इसमें प्रज्वल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह रेवन्ना की रिश्तेदार है. वर्ष 2013 में उसके बेटे की मौत के बाद रेवन्ना ने उससे उनके घर आने के लिए कहा और नौकरी देने का वादा किया. उसका आरोप है कि 'मालिश करने के लिए बुलाया गया और यौन उत्पीड़न किया गया.' पीड़िता ने बताया कि उस घटना के बाद उसने नौकरी छोड़ दी. शिकायत में उसने खुद को जान का खतरा होने की बात भी कही है.

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